१. कोयम्बेडु समेत सभी थोक सब्जी और फल मंडियां जहां अन्य जिलों व राज्यों से माल उतरता है में वाहनों की आवक शाम ६ से सुबह ६ बजे तक होगी।
२. मंडियों के हम्मालों की सुरक्षा, आवाजाही वाहनों में कीटनाशक के छिडक़ाव संबंधी उपायों की सुनिश्चितता चेन्नई कार्पोरेशन आयुक्त और अन्य जिलों के कलक्टरों द्वारा की जाएगी।
३. कोयम्बेडु सरीखे सभी थोक और खुदरा बाजार की दुकानों में वस्तुओं व सब्जियों की बिक्री सुबह ६ से दोपहर २.३० बजे तक होगी।
४. यह शर्त पेट्रोल पम्पों पर भी लागू होगी जो दोपहर २.३० बजे तक खुली रहेंगी। १०८ जैसी एम्बुलेंस सेवाओं के लिए कुछ मॉडल पेट्रोल पम्प खुले रहेंगे।
५. दवा दुकानें यथावत रहेंगी और पार्सल से खाना मंगाया जा सकेगा।
६. वृद्धों, घर में खाना पकाने में असमर्थ लोगों के हित में स्विगी, जोमेटो और यूबेरईट्स जैसी वेबसाइटों के माध्यम से खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुबह ७ से ९.३० बजे, दोपहर १२ से २.३० बजे तथा शाम ६ से रात ९ बजे तक करने की छूट दी गई है। संबंधित कंपनियों को डिलीवरी बॉयज को आइडी कार्ड देने होंगे तथा रोजाना उनकी सेहत की जांच करनी होगी।
७. मृत्यु जैसे दुखद मौके पर होने वाली अंत्येष्टि को लेकर कोई पाबंदी नहीं है लेकिन अपेक्षा की जाती है कि २० से अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे।
८. बाहरी राज्यों से यहां आकर कार्यरत श्रमिकों के ठहराव की जिम्मेदारी की उनकी कंपनियों की होगी। राज्य में फंसे अन्य राज्यों के श्रमिकों को आपात स्थिति में संंबंधित जिला प्रशासन व चेन्नई कार्पोरेशन जरूरी मदद देगा।
१०. स्वास्थ्य विभाग और जिला मुख्यालयों के नियंत्रण कक्ष के अलावा सचिवालय में मुख्य नियंत्रण कक्ष स्थापित होगा।
खुद को आइसोलेट करें
सीएम ने जोर देते हुए कहा कि १५ फरवरी २०२० के बाद विदेशों से आए लोग तथा उनके संपर्क में आए लोग निश्चित रूप से स्वयं को अन्य लोगों से आइसोलेट करेंं। तत्संबंधी जानकारी वे जिला प्रशासन तथा चेन्नई में निगम आयुक्त को देवें। यह व्यवस्था उन लोगों की हिफाजत के लिए जरूरी है।