scriptनगर निकाय निविदा प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को जगह नहीं दी जाए : हाईकोर्ट | HC sounds tough on tender process | Patrika News

नगर निकाय निविदा प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को जगह नहीं दी जाए : हाईकोर्ट

locationचेन्नईPublished: Jul 31, 2021 12:54:46 pm

Submitted by:

P S VIJAY RAGHAVAN

– सरकार को निर्देश


चेन्नई. मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि वह स्थानीय निकायों में कार्यों के लिए निविदा मांगते समय भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों से बचने के लिए निविदाओं की याचना और आवंटन सहित उपायों के बारे में नियम बनाए।
चेन्नई के निकट पम्मल नगरपालिका की रहने वाली अन्नपूर्णी ने सीवर सफाई परियोजना के लिए निविदा आवंटन को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया है।
यह मामला न्यायाधीश कृष्णकुमार के समक्ष सुनवाई के लिए आया। उस समय, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया, “वर्तमान में, जिस कंपनी ने नहर की सफाई के काम के लिए निविदा जीती है, वह योग्य कंपनी नहीं है। राज्य में विभिन्न कार्यों के लिए निविदाएं मांगते समय स्थानीय निकाय समान प्रक्रियाओं का पालन नहीं करते हैं। निविदा आवंटन में पारदर्शिता नहीं बरती जाती और कानून के नियमों का ठीक से पालन नहीं किया जाता है।” अयोग्य निविदाकर्ता को जारी टेंडर रद्द करते हुए नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित करने के निर्देश जारी किए जाएं।
नई निविदा आमंत्रित की जाए
इसे स्वीकार करते हुए न्यायाधीश ने नई निविदा आमंत्रित करने के निर्देश देते हुए सरकार से कहा कि वह स्थानीय निकायों की निविदा प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों से बचने के लिए पारदर्शिता व कानून के नियमों का पालन सुनिश्चित करे।
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