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हाईकोर्ट का निगम को नोटिस कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के लापता होने पर उठाया सवाल

locationचेन्नईPublished: Jul 15, 2020 06:12:26 pm

Submitted by:

Vishal Kesharwani

मद्रास हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने बुधवार को 74 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव मरीज के राजीव गांधी सरकारी अस्पताल से गायब होने के मामले में चेन्नई निगम आयुक्त को फटकार लगाया है।

हाईकोर्ट का निगम को नोटिस कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के लापता होने पर उठाया सवाल

हाईकोर्ट का निगम को नोटिस कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के लापता होने पर उठाया सवाल


-फ्लावर बाजार इंस्पेक्टर को जांच में तेजी लाने का निर्देश
चेन्नई. मद्रास हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने बुधवार को 74 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव मरीज के राजीव गांधी सरकारी अस्पताल से गायब होने के मामले में चेन्नई निगम आयुक्त को फटकार लगाया है। साथ ही कोर्ट ने फ्लावर बाजार पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को मामले में विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर जांच करने का भी निर्देश दिया। कार्पोरेशन कर्मचारियों ने इलाज के लिए आदिकेशवन नामक एक वृद्ध को उसके घर से उठाया था और पिछले एक महीने से वे लापता है। निगम कर्र्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने परिवार को गुमराह करते हुए कहा था कि बुजुर्ग व्यक्ति किलपॉक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुरक्षित था और बाद में पता चला कि वह लापता हो गया। जिसके बाद बुजुर्ग के ए. तुलसीदास नामक बेटे ने मद्रास हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। अपनी याचिका में याचि ने कहा आदिकेशवन गत 11 जून को कोरोना पॉजिटिव मिले थे तो उन्हें निगम के सफाई इंस्पेक्टर द्वारा एक्कात्तुथंगल स्क्रिनिंग सेंटर लेकर जाया गया। जांच के बाद पता चला कि 15 जून को उन्हें राजीव गांधी सरकारी अस्पताल लेकर जाया गया लेकिन उनका किसी प्रकार का इलाज नहीं हुआ।

 

सीसीटीवी फुटेज में खुलाशा हुआ कि मरीज अस्पताल से निकल रहा है। इसी बीच बुधवार को न्यायाधीश आर. किरुबाकरण और वीएम वेलुमणि की खंडपीठ के समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए फ्लावर बाजार इंस्पेक्टर पेश हुए और कहा कि उन्हें मंगलवार को ही किलपॉक पुलिस से मामले की रिपोर्ट फाइल मिली है। मामले की जांच कर रिपोर्ट देने के लिए दस दिन के समय की भी मांग की। कोर्ट ने इंस्पेक्टर को लापता व्यक्ति की खोजबीन में तेजी लाने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने सुझाव दिया कि व्यक्ति काफी बुजुर्ग है जिसे जल्द से जल्द तलाश करने की कोशिश की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि निगम के कर्मचारी भी बुजुर्ग पीडि़त के लापता होने के जिम्मेदार हैं इसलिए उन्हें भी सामने लाना चाहिए। जिसके बाद कोर्ट ने निगम आयुक्त जी. प्रकाश को भी नोटिस जारी कर पटकार लगाया। साथ ही मामले की अगली सुनवाई को 24 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया।

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