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रिहाई का अधिकार राज्यपाल के पास

locationचेन्नईPublished: Feb 17, 2020 02:59:47 pm

तमिलनाडु सरकार (Tamilnadu Govt) ने मद्रास उच्च न्यायालय को सूचना दी कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्या मामले के सातों आरोपियों की रिहाई को लेकर सिफारिश की है लेकिन उसके पास इनकी रिहाई को लेकर अधिकार नहीं है।

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चेन्नई. तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय को सूचना दी कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्या मामले के सातों आरोपियों की रिहाई को लेकर सिफारिश की है लेकिन उसके पास इनकी रिहाई को लेकर अधिकार नहीं है।
तमिलनाडु राज्य मंत्रिमंडल ने इसके लिए राज्यपाल को अपनी सिफारिश भेज दी है। केवल राज्यपाल ही इस बारे में कोई निर्णय ले सकते हैं। लोक अभियोजक ए. नटराजन ने कहा कि इस बारे में राज्यपाल को सिफारिश के बारे में सरकार कोई सवाल भी नहीं कर सकती। एक आरोपी नलिनी श्रीहरण का कहना था कि उसे अवैध रूप से जेल में रखा गया है। राज्य सरकार के सिफारिश भेजने के बावजूद राज्यपाल ने कोई एक्शन नहीं लिया है। राज्य कैबिनेट ने 9 सितम्बर 2018 को ही अपनी सिफारिश भेज दी थी।
नलिनी पिछले 27 साल से जेल में

जब बन्दी प्रत्यक्षीकरण की याचिका कोर्ट के विचारार्थ आई तो न्यायाधीश आर. सुब्बैया व आर. पोंगैप्पन ने लोक अभियोजक से पूछा कि क्या नलिनी को जेल में अवैध रूप से रखा गया है। याचिककर्ता ने मारू राम मामले का जिक्र करते हुए कहा कि इस तरह के मामले में राज्यपाल राज्य सरकार की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी है। याचिका में आरोप लगाया गया कि इसके बावजूद राज्यपाल ने मंत्रीपरिषद की सलाह नहीं मानी है। नलिनी पिछले 27 साल से जेल में है।
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