अगली सुनवाई 27 को
साउथ इंडियन आर्टिस्ट एसोसिएशन के चुनाव (Election) के संबंध में दायर एक याचिका की अगली सुनवाई अब 27 फरवरी को होगी।

चेन्नई. साउथ इंडियन आर्टिस्ट एसोसिएशन के चुनाव के संबंध में दायर एक याचिका की अगली सुनवाई अब 27 फरवरी को होगी। एकल जज ने एसोसिएशन के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था। जिस पर खंडपीठ के न्यायाधीश एमएम सुन्दरेश एवं न्यायाधीश कृष्णन रामास्वामी ने यह निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया तो जारी रख सकते हैं लेकिन कोर्ट के आदेश के बिना कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी।
फिर से चुनाव कराने का निर्देश
एकल पीठ ने निर्देश दिया था कि एसोसिएशन का चुनाव वैध नहीं है। फिर से चुनाव कराने का निर्देश दिया था।
तब न्यायाधीश बी. गोकुलदास को चुनाव अधिकारी बनाया गया था तथा नए सिरे से तीन महीने में चुनाव कराने का निर्देश जारी किया था। इस पर एसोसिएशन ने खंडपीठ में याचिका लगाई।
महिला को अग्रिम जमानत देने से कोर्ट ने किया इनकार
तमिलनाडु लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाला मामले में एक महिला की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को मद्रास उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। सचिवालय के वित्त विभाग में कार्यरत एक महिला कर्मचारी की याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया। न्यायाधीश एम. दंडपाणी ने कहा कि जांच काफी आगे बढ़ चुकी है।
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