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पेड़ों को काटने के मामले में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

locationचेन्नईPublished: Feb 18, 2020 08:41:09 pm

मद्रास हाइकोर्ट (Highcourt) ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में पेड़ों के संबंध में कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

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चेन्नर्ई. मद्रास हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में पेड़ों के संबंध में कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अधिवक्ता ए. मेघनाथन ने याचिका दायर की थी जिस पर न्यायालाय ने यह निर्देश दिया। याचिका में कहा कि पेड़ों को बिना किसी वैज्ञानिक जांच के हटाया जा रहा है। इन पेड़ों के सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलूओं को जानने के लिए सात सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। तब मुख्य वन संरक्षक को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। इस कमेटी में विभिन्न विशेषज्ञों को शामिल किया गया था। एमडीएमके महासचिव वाइको ने भी अलग से अपनी रिपोर्ट पेश की थी। मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी।
याचिका की अगली सुनवाई अब 27 फरवरी को

साउथ इंडियन आर्टिस्ट एसोसिएशन के चुनाव के संबंध में दायर एक याचिका की अगली सुनवाई अब 27 फरवरी को होगी। एकल जज ने एसोसिएशन के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था। जिस पर खंडपीठ के न्यायाधीश एमएम सुन्दरेश एवं न्यायाधीश कृष्णन रामास्वामी ने यह निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया तो जारी रख सकते हैं लेकिन कोर्ट के आदेश के बिना कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी।

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