तय कानूनी आदेश का पालन
उधर सीएमडीए ने कहा कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट की धारा 13-ए के तहत नियमितीकरण के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था। सीएमडीए ने कहा कि यह इमारत पूरी तरह से अनाधिकृत निर्माण है। पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला दिया, जो अनाधिकृत निर्माणों को हटाने में संबंधित व्यक्तियों के गैरकानूनी कामों पर आधारित थे। अदालत ने कहा कि वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के संबंध में न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है। इसमें तय कानूनी आदेश का पालन किया गया है। इसमें कोई त्रुटि या दुर्बलता नहीं पाई गई है।
उधर सीएमडीए ने कहा कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट की धारा 13-ए के तहत नियमितीकरण के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था। सीएमडीए ने कहा कि यह इमारत पूरी तरह से अनाधिकृत निर्माण है। पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला दिया, जो अनाधिकृत निर्माणों को हटाने में संबंधित व्यक्तियों के गैरकानूनी कामों पर आधारित थे। अदालत ने कहा कि वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के संबंध में न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है। इसमें तय कानूनी आदेश का पालन किया गया है। इसमें कोई त्रुटि या दुर्बलता नहीं पाई गई है।