हाइकोर्ट ने पूछा, तमिलनाडु में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता, इससे क्या नुकसान होगा
हाइकोर्ट ने पूछा, तमिलनाडु में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता, इससे क्या नुकसान होगा
चेन्नई. मद्रास उच्च न्यायालय ने पूछा है कि तमिलनाडु में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता है और इससे क्या नुकसान होगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (एसीजे) मुनीश्वर नाथ भंडारी ने मंगलवार को अदालत की पहली पीठ का नेतृत्व करते हुए सवाल उठाए। जब तमिलनाडु सरकार को नई शिक्षा नीति, एनईपी, 2020 को लागू करने के आदेश देने की मांग की गई, जिससे हिंदी को एक भाषा के रूप में पढ़ाया जा सके।
हिंदी के ज्ञान के अभाव में नौकरी के लिए चुने जाने से चूकने वाले व्यक्तियों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यह तमिलनाडु के लोगों के लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, तमिलनाडु राज्य में नौकरी लेने में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन राज्य के बाहर कठिनाई होगी। एक न्यायाधीश के हिंदी न जानने के कारण अनुभव को याद करते हुए एसीजे ने कहा कि उन्होंने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में नौकरी के लिए आवेदन किया था। उनका चयन किया गया था लेकिन उन्हें नौकरी नहीं दी जा सकी क्योंकि उन्हें हिंदी का ज्ञान नहीं था और हिंदी में पूछे गए कुछ सवालों के जवाब नहीं दे सकते थे। एसीजे ने याद किया कि न्यायाधीश ने कहा कि तमिलनाडु के लोगों के लिए बाहर नौकरी पाने में यह सबसे बड़ी कमी है।
जब एडवोकेट जनरल (एजी) आर षणमुगसुंदरम ने समझाया कि हर कोई हिंदी सीखने के लिए स्वतंत्र है, तो उन्होंने कहा कि सीखना सिखाया जाने से अलग है। यदि आप छात्रों को तीन भाषाओं का विकल्प देते हैं, तभी वे एक या दो या तीन को चुनने की स्थिति में होंगे। अगर हर कोई तमिल को चुन रहा है, तो यह ठीक है। कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन उनके पास अंग्रेजी या हिंदी या किसी अन्य भाषा के लिए जाने का विकल्प होना चाहिए, जिसकी उन्हें आवश्यकता है। इस बात पर जोर देते हुए कि उनके विचारों को किसी अन्य कोण से नहीं देखा जाना चाहिए। एसीजे ने कहा कि तमिलनाडु के लोगों की बेहतरी के लिए विकल्प दिया जाना चाहिए।
जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय
जब एजी ने कहा कि राज्य दो भाषा नीति का पालन कर रहा है, न कि तीन भाषा नीति, तो उन्होंने सवाल किया, यदि आप तीन भाषा नीति (हिंदी के साथ) का पालन करते हैं तो क्या नुकसान है। एजी ने जवाब दिया कि इससे छात्रों पर अधिक बोझ पड़ेगा। तमिल और अंग्रेजी पहले से ही हैं। एसीजे ने कहा, मुझे लगता है कि तीसरी भाषा (हिंदी) जोड़ना हानिकारक नहीं होगा। कडलूर के अर्जुनन एलयाराजा द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए पीठ ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया, जबकि एजी ने आठ सप्ताह का समय मांगा।
Home / Chennai / हाइकोर्ट ने पूछा, तमिलनाडु में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता, इससे क्या नुकसान होगा