scriptजब नियुक्ति ही अनुचित तरीके से हुई तो ईमानदारी की उम्मीद कैसे की जाए | How to expect honesty when the appointment is improperly done | Patrika News

जब नियुक्ति ही अनुचित तरीके से हुई तो ईमानदारी की उम्मीद कैसे की जाए

locationचेन्नईPublished: Jun 19, 2019 01:22:32 am

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खण्डपीठ ने प्रश्न किया है कि अगर किसी शख्स की नियुक्ति ही अनुचित तरीके से हुई है तो उससे कार्य में ईमानदारी की अपेक्षा कैसे…

How to expect honesty when the appointment is improperly done

How to expect honesty when the appointment is improperly done

चेन्नई।मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खण्डपीठ ने प्रश्न किया है कि अगर किसी शख्स की नियुक्ति ही अनुचित तरीके से हुई है तो उससे कार्य में ईमानदारी की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? याची उदयकुमार ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई कि पंचायत यूनियन कार्यालय में उनको नियुक्ति दी जाए तथा धांधली से तैनाती पाए शेखर की सेवा को समाप्त किया जाए।न्यायालय ने इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। जज ने पूछा कि जब भर्ती भ्रष्टाचार से हुई है तो वहां कार्य में ईमानदारी की गुंजाइश ही नहीं रहती।

न्यायालय ने कहा कि अयोग्य प्रशासन देश की प्रगति के लिए बड़ी बाधा है। उन्होंने कहा कि निम्न श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती भी परीक्षा आधारित होनी चाहिए। इस बारे में मुख्य सचिव २४ जून तक रिपोर्ट पेश करे।

लापरवाह ड्राइवरों को हो सकती है १० साल की सजा

लापरवाह ड्राइविंग पर लगाम लगाने के लिए मद्रास हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी ने सलाह दी है कि ऐसे मामले में दोषी व्यक्ति की सजा २ साल से बढ़ाकर १० साल करनी चाहिए। उनका यह भी सुझाव है कि ऐसे मामलों पर निगरानी के लिए २४3७ कंट्रोल रूम की व्यवस्था हो, जहां से ऐसे आरोपियों पर नजर रखी जा सके और ट्रेफिक पुलिस को ऐसे मामलों के बारे में तत्काल सूचित किया जा सके। सेलयूर में ८ जून को ऐसी ही एक दुर्घटना जिसमें ४ लोग गम्भीर रूप से घायल हो गए थे मामले पर सज्ञान लेते हुए न्यायाधीश एन. आनंद वेंकटेश ने मामले की सुनवाई शुरू की। मामले की सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ने यह भी बताया कि इन मामलों के निपटारे की प्रक्रिया काफी थकाऊ है। पुलिस को भी ऐसे मामलों में गम्भीर होने की जरूरत है। इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से उनका जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई को १ जुलाई तक के लिए टाल दी गई।

कावेरी व कोल्लीडम नदियों पर चैकडैम की जानकारी मांगी हाईकोर्ट ने

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै खण्डपीठ ने राज्य सरकार से कावेरी व कोल्लीडम नदियों पर बनाए गए चैकडैम की संख्या पूछी है। याची विजय कुमार की इस अर्जी पर हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के संयुक्त मुख्य अभियन्ता से जवाब मांगते हुए नोटिस जारी किया है। याची ने मांग की कि उत्तमर सिली से वेंगूर पूचतुरै गांवों के बीच कावेरी नदी पर चैकडैम का निर्माण कराने के निर्देश जारी किए जाएं। इसी तरह कोल्लीडम नदी पर कीलीकुडु-इडैयाट्रीमंगलम के बीच भी चैकडैम का निर्माण कराया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान इन दोनों नदियों पर बनाए गए चैकडैम का विवरण मांगा।

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