न्यायालय ने कहा कि अयोग्य प्रशासन देश की प्रगति के लिए बड़ी बाधा है। उन्होंने कहा कि निम्न श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती भी परीक्षा आधारित होनी चाहिए। इस बारे में मुख्य सचिव २४ जून तक रिपोर्ट पेश करे।
लापरवाह ड्राइवरों को हो सकती है १० साल की सजा
लापरवाह ड्राइविंग पर लगाम लगाने के लिए मद्रास हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी ने सलाह दी है कि ऐसे मामले में दोषी व्यक्ति की सजा २ साल से बढ़ाकर १० साल करनी चाहिए। उनका यह भी सुझाव है कि ऐसे मामलों पर निगरानी के लिए २४3७ कंट्रोल रूम की व्यवस्था हो, जहां से ऐसे आरोपियों पर नजर रखी जा सके और ट्रेफिक पुलिस को ऐसे मामलों के बारे में तत्काल सूचित किया जा सके। सेलयूर में ८ जून को ऐसी ही एक दुर्घटना जिसमें ४ लोग गम्भीर रूप से घायल हो गए थे मामले पर सज्ञान लेते हुए न्यायाधीश एन. आनंद वेंकटेश ने मामले की सुनवाई शुरू की। मामले की सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ने यह भी बताया कि इन मामलों के निपटारे की प्रक्रिया काफी थकाऊ है। पुलिस को भी ऐसे मामलों में गम्भीर होने की जरूरत है। इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से उनका जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई को १ जुलाई तक के लिए टाल दी गई।
कावेरी व कोल्लीडम नदियों पर चैकडैम की जानकारी मांगी हाईकोर्ट ने
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै खण्डपीठ ने राज्य सरकार से कावेरी व कोल्लीडम नदियों पर बनाए गए चैकडैम की संख्या पूछी है। याची विजय कुमार की इस अर्जी पर हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के संयुक्त मुख्य अभियन्ता से जवाब मांगते हुए नोटिस जारी किया है। याची ने मांग की कि उत्तमर सिली से वेंगूर पूचतुरै गांवों के बीच कावेरी नदी पर चैकडैम का निर्माण कराने के निर्देश जारी किए जाएं। इसी तरह कोल्लीडम नदी पर कीलीकुडु-इडैयाट्रीमंगलम के बीच भी चैकडैम का निर्माण कराया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान इन दोनों नदियों पर बनाए गए चैकडैम का विवरण मांगा।