मंदिरों के रख-रखाव का नियम रहेगा जारी : हाईकोर्ट
चेन्नईPublished: Aug 25, 2021 08:39:29 pm
हिंदू धार्मिक कार्य विभाग अधिनियम के तहत मंदिर की संपत्ति के रखरखाव और संरक्षण के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं
Madras High Court on Elephant Protection
मंदिरों के रख-रखाव का नियम रहेगा जारी : हाईकोर्ट
चेन्नई. उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि हिंदू मंदिर विभाग अधिनियम के तहत मंदिर संपत्तियों के रखरखाव और संरक्षण के नियम सही है और जारी रहेंगे।
हिंदू धार्मिक कार्य विभाग अधिनियम के तहत मंदिर की संपत्ति के रखरखाव और संरक्षण के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं। डीआर रमेश ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक मामला दायर कर प्रावधानों को अमान्य घोषित करने की मांग की थी। उनका दावा था कि उक्त कानून में संपत्ति के संरक्षण, रखरखाव और प्रशासन से संबंधित प्रावधान नहीं है। याचिका में नए नियम बनाकर लागू होने तक मंदिरों के निर्माण और जीर्णोद्धार कार्य पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
न्यायमूर्ति महादेवन और न्यायमूर्ति आदिगेशवाल की पीठ ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कानूनी प्रावधानों को रद्द करने का कोई कारण नहीं है।
साथ ही न्यायाधीशों ने कहा कि कानून में अनावश्यक प्रावधानों को हटाएं, नए नियम बनाएं और मंदिरों की संपत्तियों को ठीक से अनुरक्षण कर उसके स्थापत्य मूल्यों की रक्षा की जाए।