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IITM suicide: सीबीआइ जांच की अर्जी पर फैसला सुरक्षित

locationचेन्नईPublished: Nov 23, 2019 12:42:54 pm

Submitted by:

shivali agrawal

Indian Institute of Technology (आइआइटी) मद्रास की छात्रा Fathima Latheef की Suicide मामले की जांच CBI से कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर Madras High Court ने फैसला सुरक्षित कर लिया है।

IIT suicide: Court reserves order seeking CBI probe

IIT suicide: Court reserves order seeking CBI probe

चेन्नई. Indian Institute of Technology (आइआइटी) मद्रास की छात्रा Fathima Latheef की Suicide मामले की जांच CBI से कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर Madras High Court ने फैसला सुरक्षित कर लिया है।
तमिलनाडु नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया की जनहित याचिका में मांग की गई थी कि इस मामले की जांच सीबी-सीआइडी से सीबीआइ के हवाले की जाए।
याचिका पर न्यायाधीश एम. सत्यनारायणन और जस्टिस एन. शेषसाई की न्यायिक पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की। सरकारी वकील ने हाईकोर्ट से कहा कि इस केस की जांच अपर पुलिस अधीक्षक रैंक के अफसर कर रहे हैं। साथ ही अपर पुलिस आयुक्त सेंट्रल क्राइम ब्रांच भी इस केस की निगरानी कर रहे हैं जो सीबीआइ में सेवाएं दे चुके हैं। यह याचिका समय पूर्व दायर कर दी गई है। बेंच ने दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित कर लिया।
यह मामला केरल के कोल्लम की रहने वाली फातिमा लतीफ का है जो आइआइटी मद्रास के मानविकी व विकास अध्ययन विभाग की एमए की छात्रा थी। जुलाई २०१९ में उसने प्रवेश पाया था और ९ नवम्बर २०१९ को वह पंखे से झूल गई।
वार्डन ललिता देवी की शिकायत पर कोटूरपुरम पुलिस थाने में सीआरपीसी की धारा १७४ के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। शिकायत में कहा गया कि वह घर छोडऩे की वजह से अकेला महसूस कर रही थी।
जनहित याचिका में आइआइटी द्वारा आत्महत्याएं रोकने को लेकर ठोस उपाय नहीं किए जाने का आरोप लगाया गया। ये मौतें राज बनी हुई हैं और छात्र संघ को राज्य पुलिस की जांच पर विश्वास नहीं है लिहाजा जांच सीबीआइ को सौंपी जानी चाहिए।
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