हाईकोर्ट में जांच रिपोर्ट पेश
– श्रीरंगम मंदिर मूर्ति चोरी प्रकरण
चेन्नई. श्रीरंगम मंदिर मूर्ति चोरी प्रकरण की जांच रिपोर्ट मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय में दाखिल कर दी गई।
श्रीरंगम निवासी रंगराज नरसिम्हन ने याचिका दायर की थी कि श्री रंगनाथस्वामी मंदिर की असली मूल और उत्सव मूर्ति गायब हो गई है। इसके अलावा मंदिर की सदियों पुरानी वस्तुएं भी क्षतिग्रस्त हैं। इस वजह से इसका प्रशासन करने वाले हिन्दू धर्म व देवस्थान विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए।
इस याचिका पर पिछली बार न्यायाधीश आर. महादेवन व पीटी आदिकेशवलु ने सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया था कि २०१२ में मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हुआ था। उस वक्त मंदिर के भीतर स्थापित मूर्तियों की भी देख-रेख हुई थी। सभी मूर्तियां विभाग के महफूज हैं। मंदिर की प्राचीन इमारत के अनुरक्षण के लिए २०१७ में श्रीरंगम मंदिर को यूनेस्को सम्मान भी मिला।
न्यायिक पीठ ने दलील सुनने के बाद आइडल विंग के आईजी पोन माणिकवेल की अध्यक्षता वाली टीम को छह सप्ताह के भीतर मंदिर से कथित रूप चोरी मूर्तियों की पड़ताल कर रिपोर्ट सौंपने को कहा था।
आइडल विंग ने कोर्ट के निर्देशानुसार मंगलवार को सीलबंद लिफाफे में २२ पेजों वाली जांच रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल की। हाईकोर्ट ने रिपोर्ट पढऩे के बाद १ नवम्बर को आगे के निर्देश जारी करने की बात कहते हुए सुनवाई टाल दी। न्यायिक पीठ ने दलील सुनने के बाद आइडल विंग के आईजी पोन माणिकवेल की अध्यक्षता वाली टीम को छह सप्ताह के भीतर मंदिर से कथित रूप चोरी मूर्तियों की पड़ताल कर रिपोर्ट सौंपने को कहा था।
आइडल विंग ने कोर्ट के निर्देशानुसार मंगलवार को सीलबंद लिफाफे में २२ पेजों वाली जांच रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल की। हाईकोर्ट ने रिपोर्ट पढऩे के बाद १ नवम्बर को आगे के निर्देश जारी करने की बात कहते हुए सुनवाई टाल दी।
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