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चेन्नई समेत तमिलनाडु के 4 जिलों में 30 जून तक लगा सख्त लॉकडाउन, बने ये सख्त नियम

locationचेन्नईPublished: Jun 15, 2020 06:51:28 pm

Submitted by:

PURUSHOTTAM REDDY

जिन जिलों में लॉकडाउन लागू होगा वे सभी मेट्रोपोलिटिन चेन्नई पुलिस के क्षेत्र में आते हैं

Lockdown to be intensified in Chennai 3 more districts from June 19

Lockdown to be intensified in Chennai 3 more districts from June 19

चेन्नई.

कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों और उससे हो रही मौतों से चिंतित तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनीस्वामी ने सोमवार को 4 जिलों में सख्त लॉकडाउन की घोषणा की है। फैसले के अनुसार चेन्नई, कांचीपुरम, चंगलपेट और तिरुवल्लूर में यह सख्त लॉकडाउन लगाया जाएगा। यह सख्त लॉकडाउन 19 जून से 30 जून तक प्रभावी रहेगा।

इससे पहले सोमवार को हेल्थ एक्पर्ट की कमेटी ने मुख्यमंत्री पलनीस्वामी से कोविड-19 और लॉकडाउन को लेकर बातचीत की थी। कमेटी ने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया था कि चेन्नई में कोरोना वायरस को बढऩे से रोकने के लिए सख्त लॉकडाउन लगाए जाने की जरूरत है।

मुख्यमंत्री पलनीस्वामी ने 19 जून से 30 जून के बीच लगने वाले इस लॉकडाउन को ‘मैक्सिमाइज रेस्ट्रिक्टेड लॉकडाउन’ नाम दिया है। इससे संकेत साफ है कि जिन चार जिलों में लॉकडाउन लागू किया गया है, वहां पर सख्ती बढ़ाई जाने वाली है। आपको बता दें कि सिर्फ चेन्नई में ही 31 हजार से ज्यादा कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं।

इन जगहों पर सख्त लॉकडाउन लागू होगा:-

ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन की पूरी पुलिस सीमा में।

तिरुवल्लूर नगरपालिका, गुम्मिडीपोंडी, पोन्नेरी और मिंजूर नगर पंचायत, पूंनदमल्ली, ईकाडु और शोलावरम पंचायत यूनियन और तिरुवनल्लूर जिले के अधीन ग्राम पंचायतें जो ग्रेटर चेन्नई पुलिस सीमा के अंतर्गत आती हैं।

चेंगलपेट और मारैमलै नगर पालिका, नंदीवरम-गुडुवांचेरी टाउन पंचायत, काट्टनकुलत्तूर पंचायत संघ और उनके अधीन आने वाली सभी ग्राम पंचायतें जो कि ग्रेटर चेन्नई पुलिस सीमा के भीतर आती हैं।

कांचीपुरम जिले में ग्रेटर चेन्नई पुलिस के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।

ये सख्त नियम लागू होंगे:-

इमर्जेंसी मेडिकल के अलावा कैब, ऑटो और निजी वाहनों चलाने की अनुमति नहीं होगी।

सरकारी कार्यालयों में 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्य करेंगे। सचिवालय, स्वास्थ्य, पुलिस, राजस्व, बिजली, कोषागार, आविन, स्थानीय निकाय, श्रम, सहयोग और खाद्य विभाग पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों के साथ कार्य कर सकते हैं।

केंद्र सरकार के कार्यालयों में 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति होगी। हालांकि, आवश्यक सेवाओं को पूरा करने वाले विभागों के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को अनुमति दी जाएगी।

कंटेनमेंट जोन के कर्मचारियों को कार्यालय में आने की अनुमति नहीं है।

बैंकों को 29 जून और 30 को 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्य करने की अनुमति होगी। एटीएम को हमेशा की तरह कार्य करने की अनुमति होगी।

राशन की दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच काम करेंगी, हालांकि, कंटेनमेंट जोन में ये दुकानें नहीं खुलेंगी।

सब्जी की दुकानें, किराने की दुकानें और पेट्रोल बंक सुबह 6 बजे से 2 बजे तक खुलेंगे। लोगों से अपील की गई है कि वे आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए अपने वाहनों का उपयोग न करें। उन्हें वस्तुओं को खरीदने के लिए दो किलोमीटर पैदल चलकर सामान खरीदना होगा।

चाय की दुकानें नहीं खुलेंगी। वहीं, रेस्तरां केवल 6 बजे से 8 बजे के बीच टेक-अवे के लिए खुलें होंगे। होम डिलीवरी की अनुमति है।

ई-पास केवल तीन कारणों से अन्य जिलों में जाने के लिए दिया जाएगा – विवाह, चिकित्सा आपात स्थिति और मृत्यु।

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