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तमिलनाडु सरकार और सीबीआई को जवाब दाखिल करने का निर्देश

locationचेन्नईPublished: Mar 20, 2019 02:31:00 pm

Submitted by:

Ritesh Ranjan

-पोल्लाची यौन प्रकरण

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तमिलनाडु सरकार और सीबीआई को जवाब दाखिल करने का निर्देश

चेन्नई. मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को पोल्लाची यौन प्रकरण से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए तमिलनाडु सरकार और सीबीआई को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका में पोल्लाची यौन उत्पीडऩ मामले में अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई है। याचिका पर अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। मुख्य न्यायाधीश विजया कमलेश ताहिलरमनी और न्यायमूर्ति एम दुरैस्वामी की खंडपीठ ने अधिवक्ता पुगलेंथी द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया।
गौरतलब है कि 12 फरवरी को चार लोगों के एक गिरोह द्वारा कोयम्बत्तूर के पोल्लाची के पास कार के अंदर 19 वर्षीया युवती का कथित तौर पर यौन उत्पीडऩ करने का मामला सामने आया था। आरोपियों ने पीडि़ता का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। आरोपियों से पूछताछ में गैंग द्वारा ५० से अधिक महिलाओं का यौन उत्पीडऩ करने का सनसनीखेज खुलासा हुआ था। राज्य सरकार ने पिछले हफ्ते इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने का आदेश जारी किया था।
याचिकाकर्ता ने कहा कि सोशल मीडिया खातों के विश्लेषण सहित तकनीकी मुद्दों को शामिल करने के बाद डीजीपी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। याचिकाकर्ता ने पीडि़ता के नाम का उल्लेख करते हुए सरकार के आदेश का भी उल्लेख किया और कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य ने न्याय के मूल सिद्धांतों की अनदेखी की और उसकी पहचान का खुलासा किया गया। याचिकाकर्ता पुगलेंदी चाहते हैं कि अदालत सीबीआई द्वारा जांच की निगरानी करे।
पोलाची में, लगभग सभी दुकानों और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों ने मंगलवार को उत्पीडऩ मामले में अदालत की निगरानी जांच की मांग वाले विभिन्न संगठनों द्वारा दिए गए एक कॉल के समर्थन में शटर गिरा दिए।
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