मद्रास हाईकोर्ट : तमिलनाडु अधिकारियों को मेडिकल कोटा पैनल में शामिल करने का दिया निर्देश
अदालत ने कहा है कि इस पैनल में तमिलनाडु के अधिकारियों को शामिल किया जाए।

चेन्नई.
मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को मेडिकल सीटों के ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण के कार्यान्वयन की विधि तैयार करने को लेकर पैनल बनाने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि इस पैनल में तमिलनाडु के अधिकारियों को शामिल किया जाए।
इससे पहले 13 जुलाई को उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने इस मामले की सुनवाई मद्रास हाईकोर्ट में किए जाने का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत में न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और हेमंत गुप्ता की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि हाईकोर्ट को शीर्ष अदालत में एक अन्य मामला लंबित होने के बावजूद राज्य सरकार तथा अन्य की याचिकाओं पर निर्णय करना चाहिए।
अपने आवेदन में तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के 22 जून के आदेश को चुनौती दी है। अदालत ने इस आदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण विवाद पर अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया था। अदालत ने इस मामले की सुनवाई नौ जुलाई के लिए स्थगित करते हुए कहा था कि इसी तरह की याचिका आठ जुलाई को शीर्ष अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
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