चेन्नई

Tamil Nadu : Rajiv Gandhi हत्याकांड: राबर्ट पायस को 30 दिन की पेरोल

Former Prime Minister Rajiv Gandhi’s assassination case में सजा काट रहे सात दोषियों में एक और दोषी life convict रॉबर्ट पायस को मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 30 दिन की पेरोल प्रदान कर दी है।

चेन्नईNov 21, 2019 / 03:55 pm

shivali agrawal

Madras HC grants 30-day parole to life convict Robert Payas

चेन्नई. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में सजा काट रहे सात दोषियों में एक और दोषी life convict रॉबर्ट पायस को मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 30 दिन की पेरोल प्रदान कर दी है।
सशर्त मिली है पेरोल

न्यायाधीश एम.एम.सुंदरेश और आर.एम.टी. टीका रमन की खंडपीठ ने रॉबर्ट की याचिका पर यह आदेश दिया। राबर्ट ने बेटे की शादी की तैयारी के लिए यह पेरोल मांगी थी। रॉबर्ट को 25 नवम्बर से 24 दिसम्बर तक यह छुट्टी सशर्त दी गई है। पेरोल के दौरान उसे मीडिया या राजनीतिक दलों से बात करने की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ ही उसे हलफनामा देना होगा कि वो अपना आचरण संयमित रखेगा और किसी भी तरह से शांति भंग नहीं करेगा।
28 साल में नहीं ली एक भी छुटृटी

उसने सितम्बर में पेरोल के लिए याचिका दी थी। अपनी याचिका में उसने दावा किया था कि उसे 28 साल के लगभग जेल के भीतर सजा काटते हुए हो गए हैं। इस बीच में उसका आचरण अच्छा रहा है और उसने तमिलनाडु सस्पेंशन ऑफ सेंटेन्स रूल के हिसाब से उसने कभी भी छुट्टी नहीं ली है।
पेरअरिवालन को मिली पैरोल

चुनावी दौरे में हुआ था आत्मघाती हमला

21 मई 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गंाधी की हत्या एक चुनाव रैली के दौरान कर दी गई थी। इस मामले में सात लोगो को उम्र कैद दी गई है। जिसमें नलिनी मुरुगन और पेअरिवालन को पेरोल पर घर जाने की अनुमति मिल चुकी है।
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