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कोरोना के दौरान नेटवर्क कनेक्टिविटी बन गई समय की जरूरत: हाईकोर्ट

locationचेन्नईPublished: Jul 11, 2021 05:38:51 pm

Submitted by:

Vishal Kesharwani

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान नेटवर्क कनेक्टिविटी समय की आवश्यकता बन गई है, क्योंकि छात्रों के लिए

कोरोना के दौरान नेटवर्क कनेक्टिविटी बन गई समय की जरूरत: हाईकोर्ट

कोरोना के दौरान नेटवर्क कनेक्टिविटी बन गई समय की जरूरत: हाईकोर्ट



चेन्नई. मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान नेटवर्क कनेक्टिविटी समय की आवश्यकता बन गई है, क्योंकि छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए सूचना और संचार प्रोद्योगिकी नेटवर्क का विस्तार किया जाना चाहिए। न्यायाधीश जी. चंद्रशेखर ने कहा कि भारत को उसकी लंबाई और चौड़ाई से जोडऩे के लिए सेल फोन टावरों का निर्माण समय की परम आवश्यकता है।

 

कोरोना महामारी के कारण पिछले 16 महीने से लोग अपने नियमित व्यापार को स्थानांतरित करने, बातचीत करने और स्वतंत्र रूप से करने की स्थिति में नहीं है। हालात यह है कि विद्यार्थियों को केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही पढ़ाया जा रहा है। वहीं वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही व्यापार लेनदेन और आधिकारिक बैठके हो रही है। इतना ही नहीं बल्कि कोर्ट का काम काज भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ही आयोजित हो रहा हैं। न्यायाधीश ने कहा कि प्रभावी और मजबूत संचार नेटवर्क के लिए मोबाइल फोन टावरों की स्थापना और निर्माण आवश्यक कदमों में से एक हैं। कोर्ट ने चेन्नई स्थित एक निजी दूरसंचार कंपनी एटीसी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चार प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच की अुनमति देते हुए यह अवलोकन किया।

 


अपनी याचिका में टेलीकॉम ने दक्षिणी जिलों के विभिन्न स्थानों पर मोबाइल फोन टावर स्थापित करने के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। अनुमति मांगने वाली कंपनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अधिकारियों के समक्ष लंबित है कि ओर इशारा करते हुए कोर्ट ने अधिकारियों को कंपनी के आवेदन पर उचित आदेश देने का निर्देश दिया। आवेदनों के परिणाम के आधार पर यदि आवश्यक हो तो याचिकाकर्ता कंपनी सुरक्षा के लिए पुलिस को उचित प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वतंत्र है।

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