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मद्रास हाईकोर्ट ने तीन आरोपियों को किया बरी

locationचेन्नईPublished: Apr 04, 2019 12:39:38 pm

Submitted by:

Ritesh Ranjan

-नाबालिग से बलात्कार व हत्या का मामला-महिला कोर्ट ने सुनाई थी मौत की सजा

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मद्रास हाईकोर्ट ने तीन आरोपियों को किया बरी

मदुरै. नाबालिग से बलात्कार व हत्या के मामले में मौत की सजा पाए तीन आरोपियों को मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने बुधवार को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने तीनों आरोपियों को मौत की सजा सुनाई थी।
यह मामला तेनी जिले का है। पांच साल पहले नाबालिग से बलात्कार का मामला सामने आया था। अदालत ने तीन लोगों को उनके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत का कहना था कि यह एक क्लासिक केस था जहां आरोपी जो बलात्कार एवं हत्या के आरोपों का सामना कर रहे थे, उन्हें गुणवत्ता आधारित कानूनी सहायता से वंचित रहना पड़ा। नतीजा यह हुआ कि उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। इस मामले में सभी तीन आरोपी अनुसूचित जाति के हैं। जब ट्रायल कोर्ट का उन्हें मौत की सजा का फैसला आगे की कार्रवाई के लिए आया तो जस्टिस पी.एन. प्रकाश तथा जस्टिस बी.पुगलेंदी की खंडपीठ ने पाया कि अभियोजन सिद्धांत तथा सिस्टम में खामियों के कारण आरोपियों को कानूनी सहायता नहीं मिल पाई। अक्टूबर 2018 में तेनी की एक महिला कोर्ट ने तीनों को नाबालिग का बलात्कार व हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई थी। यह घटना 1 दिसम्बर को 2014 में हुई थी। तीनों व्यक्ति उतमापालयम के निकट कमाचीपुरम के रहने वाले हैं। 4 दिसम्बर 2014 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अभियोजन पक्ष द्वारा मुहैया कराए गए साक्ष्यों के आधार पर महिला कोर्ट की जज वी.तिलगम ने तीनों को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी।

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