चोल राजा राजाराज चोलन पर विवादित बयान देने के आरोप में तंजावुर पुलिस द्वारा तमिल Film Director Pa Ranjith के खिलाफ दायर मामले में मद्रास हाईकोर्ट Madras High Court की मदुरै बेंच ने निर्देशक को अग्रिम जमानत Advance bail दे दी है।
मदुरै. चोल राजा राजाराज चोलन पर विवादित बयान देने के आरोप में तंजावुर पुलिस द्वारा तमिल Film director r Pa Ranjith के खिलाफ दायर मामले में मद्रास हाईकोर्ट
Madras High Court की मदुरै बेंच ने निर्देशक को अग्रिम जमानत Advance bail दे दी है। न्यायाधीश पी. राजामाणिकम ने आगे से ऐसा विवादित बयान न देने की शर्त पर यह जमानत दी है। जज ने कहा कि याची एक जाना-माना फिल्म निर्देशक है इसलिए उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है।
अपनी याचिका में रंजीत ने तंजावुर जिले के तिरुप्पनंतल में नील पंपट्टु मैयम द्वारा ५ जून को आयोजित एक बैठक में उन्होंने कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का खुलासा किया। ये तथ्य राजराज चोलन के बारे में थे। कुछ ऐसे तथ्य और सत्य हैं जिनसे कई लोगों की भावना आहत हो, लेकिन उनकी मनसा किसी की भावना को आहत करना नहीं है। जिसके बाद कोर्ट ने फिल्म निर्देशक को अग्रिम जमानत दे दी।