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मद्रास हाईकोर्ट ने बार काउंसिल को दिया निर्देश प्रदर्शन के दौरान एडवोकेट ना पहने गाउन और नेक बैंड

locationचेन्नईPublished: Dec 23, 2020 06:00:48 pm

Submitted by:

Vishal Kesharwani

मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु और पुदुचेरी के बार काउंसिल को किसी भी प्रकार के प्रदर्शन में शामिल होने के दौरान एडवोकेट द्वारा गाउन और नेक बैंड नहीं पहनने का निर्देश देने का निर्देश दिया।

मद्रास हाईकोर्ट ने बार काउंसिल को दिया निर्देश प्रदर्शन के दौरान एडवोकेट ना पहने गाउन और नेक बैंड

मद्रास हाईकोर्ट ने बार काउंसिल को दिया निर्देश प्रदर्शन के दौरान एडवोकेट ना पहने गाउन और नेक बैंड


मदुरै. मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु और पुदुचेरी के बार काउंसिल को किसी भी प्रकार के प्रदर्शन में शामिल होने के दौरान एडवोकेट द्वारा गाउन और नेक बैंड नहीं पहनने का निर्देश देने का निर्देश दिया। न्यायाधीश एन. किरुबाकरण और बी. पुगलेंदी की डिवीजन बेंच ने कहा कि अदालत इस तथ्य की न्यायिक सूचना ले सकती है कि हड़ताल पर जाने वाले अधिवक्ता गर्दन के बैंड के साथ काले गाउन पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। वकीलों को प्रदर्शन के दौरान नहीं बल्कि कोर्ट परिसर में होने के दौरान ही बैंड और गाउन पहनना चाहिए। लेकिन अधिवक्ता प्रदर्शन के दौरान भी इसी ड्रेस का उपयोग कर रहे हैं।

 

जिसके लिए कोर्ट ने बार काउंसिल को वकीलों को नेक बैंड और गाउन का उपयोग सिर्फ कोर्ट परिसर में करने का निर्देश देने का निर्देश दिया। न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया कि इस आदेश को पारित कर अदालत अधिवक्ताओं द्वारा आयोजित हड़ताल का समर्थन नहीं कर रही है। तुत्तुकुड़ी जिला निवासी एडवोकेट बी. रामकुमार अदित्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया। अपनी याचिका में रामकुमार ने कोर्ट से सभी वकीलों को सही डे्रस कोड का पालन करने और प्रदर्शन में उसी डे्रस का उपयोग नहीं करने का निर्देश देने का आग्रह किया था।

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