जिसके लिए कोर्ट ने बार काउंसिल को वकीलों को नेक बैंड और गाउन का उपयोग सिर्फ कोर्ट परिसर में करने का निर्देश देने का निर्देश दिया। न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया कि इस आदेश को पारित कर अदालत अधिवक्ताओं द्वारा आयोजित हड़ताल का समर्थन नहीं कर रही है। तुत्तुकुड़ी जिला निवासी एडवोकेट बी. रामकुमार अदित्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया। अपनी याचिका में रामकुमार ने कोर्ट से सभी वकीलों को सही डे्रस कोड का पालन करने और प्रदर्शन में उसी डे्रस का उपयोग नहीं करने का निर्देश देने का आग्रह किया था।