script11 जनवरी तक थिएटरों में 50 प्रतिशत से अधिक संख्या को ना दी जाए अनुमति: हाईकोर्ट | Madras high court asks Tamil Nadu govt not to permit more than 50 occ | Patrika News

11 जनवरी तक थिएटरों में 50 प्रतिशत से अधिक संख्या को ना दी जाए अनुमति: हाईकोर्ट

locationचेन्नईPublished: Jan 08, 2021 04:42:12 pm

Submitted by:

Vishal Kesharwani

राज्य सरकार द्वारा सिनेमाघरों में 100 प्रतिशत लोगों को जाने की अनुमति देने के संबंध में निर्देश देने से पहले कुछ समय मांगने पर मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार से 11 जनवरी तक थिएटरों में 50 प्रतिशत से अधिक संख्या को अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया

11 जनवरी तक थिएटरों में 50 प्रतिशत से अधिक संख्या को ना दी जाए अनुमति: हाईकोर्ट

11 जनवरी तक थिएटरों में 50 प्रतिशत से अधिक संख्या को ना दी जाए अनुमति: हाईकोर्ट


-राज्य सरकार से कहा
मदुरै. राज्य सरकार द्वारा सिनेमाघरों में 100 प्रतिशत लोगों को जाने की अनुमति देने के संबंध में निर्देश देने से पहले कुछ समय मांगने पर मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार से 11 जनवरी तक थिएटरों में 50 प्रतिशत से अधिक संख्या को अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह निर्देश राज्य में सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में 100 प्रतिशत लोगों को जाने की अनुमति देने वाले एक सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली तीन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया।

 

न्यायाधीश एमएम सुंदरेश और न्यायाधीश एस. आनंदी की डिवीजन बेंच ने कहा कि सभी याचिकाकर्ताओं ने मुख्य रूप से कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम और केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बावजूद राज्य सरकार ने सिनेमाघरों को 50 प्रतिशत से बढ़ा कर 100 प्रतिशत कर दिया है। न्यायाधीशों ने कहा कि राष्ट्रीय अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार को भेजे गए विभिन्न संचारों के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 50 प्रतिशत की संख्या का कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

 

सरकार द्वारा थिएटरों में लोगों की संख्या में वृद्धि करने के आदेश के बाद 5 जनवरी को केंद्रीय गृह सचिव ने राज्य के मुख्य सचिव को दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए एक संचार भेजा था। कोर्ट ने कहा हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं ऐसे में इस प्रकार का निर्णय लेना उचित नहीं है। जब अतिरिक्त महाधिवक्ता श्रीचरण रंगराजन ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार इस मामले पर विचार कर रही है और इस संबंध में स्पष्ट निर्देश देने के लिए समय मांगा गया है तो कोर्ट ने सरकार को 11 जनवरी तक 50 प्रतिशत से अधिक संख्या को अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया।

 

कोर्ट ने कहा आशा और उम्मीद है कि सरकार इस संबंध में उचित निर्णय लेगी। न्यायाधीशों ने राज्य सरकार से कहा कि वह याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करें ताकि लोगों की संख्या बढ़ाए बिना शो की संख्या बढ़ाई जा सके। शो को बढ़ाने के साथ ही ब्रेक की संख्या भी अधिक की जानी चाहिए, ताकि सैनिटाइजर का कार्य किया जा सके। कोर्ट ने अगली सुनवाई 11 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो