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Madras High Court : स्कूल फीस निर्धारण मामले में सरकार को एक महीने की मोहलत

locationचेन्नईPublished: Jun 22, 2019 02:34:04 pm

Submitted by:

shivali agrawal

Madras High Court से तमिलनाडु Tamilandu सरकार को एक महीने की मोहलत मिली है कि स्कूलों के लिए निर्धारित fee ढांचे को ऑनलाइन प्रकाशित करे।

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चेन्नई. Madras High Court से Tamilnadu सरकार को एक महीने की मोहलत मिली है कि स्कूलों के लिए निर्धारित फीस fee ढांचे को ऑनलाइन प्रकाशित करे।
मदुरै निवासी याची हकीम ने याचिका में आग्रह किया कि गत २०१७-१८ में निजी स्कूलों में शिक्षण शुल्क निर्धारण के लिए फीस निर्धारण समिति का गठन किया गया था, लेकिन २०१८-२१ अकादमिक सत्र के लिए इस समिति ने शुल्क निर्धारित नहीं की है। इस बीच तमिलनाडु के ७६०० निजी स्कूलों ने इस आड़ में विद्यार्थियों से अधिक फीस वसूलना शुरू कर दिया है लिहाजा इस अकादमिक सत्र के लिए शुल्क निर्धारण समिति द्वारा तयशुदा फीस संरचना को सार्वजनिक करने के आदेश जारी किए जाएं।
इस याचिका पर हुई पूर्व सुनवाई में हाईकोर्ट ने शुल्क ढांचे को ऑनलाइन व मीडिया में प्रकाशित करने के निर्देश दिए थे। बहरहाल, इस निर्देश की अभी तक पालना नहीं हुई। हकीम ने फिर से शुल्क निर्धारण समिति पर न्यायिक अवमानना का मुकदमा दायर किया।
इस अवमानना याचिका पर न्यायाधीश एम. सत्यनारायणन व न्यायाधीश पी. पुगलेंदी ने गत शुक्रवार को सुनवाई की थी। उस वक्त government की ओर से न्यायालय से शुल्क संरचना प्रकाशित करने के लिए मोहलत मांगी थी। हाईकोर्ट ने आग्रह स्वीकारते हुए इस मामले की सुनवाई २१ जून के लिए टाली थी।
न्यायिक पीठ से सरकार ने फिर तीन महीने का समय मांगा लेकिन इसे ठुकरा दिया गया। न्यायालय ने सरकार को एक महीने की मोहलत दी है कि वह शुल्क संरचना को प्रकाशित करे।

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