मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायाधीश सेंथिल कुमार राममूर्ति की न्यायिक पीठ ने इस पर सुनवाई की। न्यायिक पीठ ने कहा कि हाथियों की यातना देने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जीवों पर दया नहीं दिखाने वालों के प्रति हमें भी रहम बरतने की आवश्यकता नहीं है।
न्यायिक पीठ ने सरकार से पूछा निजी और मंदिरों की देखभाल वाले हाथियों के लिए क्या प्रावधान व उपाय हैं? हाथियों की सुरक्षा के लिए नई नीति व कानून बनने चाहिए। इस संबंध में आठ सप्ताह के भीतर सरकार अपना जवाब पेश करे।