चेन्नई

TAMILNADU: मद्रास हाईकोर्ट के आदेश का कोई असर नहीं

Child dies after being struck by electric wire in hoarding
होर्डिंग में लगे बिजली के तार की चपेट में आने से बच्चे की मौत

चेन्नईOct 19, 2019 / 05:20 pm

Vishal Kesharwani

TAMILNADU: मद्रास हाईकोर्ट के आदेश का कोई असर नहीं

मद्रास हाईकोर्ट के आदेश का कोई असर नहीं
होर्डिंग में लगे बिजली के तार की चपेट में आने से बच्चे की मौत
कडलूर. हाल ही में पल्लीकरनै में होर्डिंग की चपेट में आने से सॉप्टवेयर इंजीनियर शुभश्री की हुई मौत मामले के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने होर्डिंग और बैनर लगाने को लेकर राज्य सरकार की सख्ती से निंदा थी। उसके बाद राज्य सरकार ने नहीं लगाने की चेतावनी दी थी। लेकिन फिर भी हालात में किसी प्रकार के सुधार नही हुए। जिसके कारण होर्डिंग की चपेट में आने से एक और मासूम की जान चली गई। जिले के कुल्लाचावड़ी निवासी दिनेश कुमार १३ कि बैंक एटीएम के प्रचार के लिए स्थापित होर्डिंग में लगे बिजली के तार की चपेट में आने से मौत हो गई।
-दवा लेकर आ रहा था वापस
पुलिस ने बताया कि यह घटना उस वक्त की है जब दिनेश कुमार, जो नौवी कक्षा का छात्र था, को शुक्रवार को बुखार था तो वे अम्बालवनपेट्टै में स्थित प्राईमरी हेल्थ सेंटर दवा लेने गया था। वहां से जब वापस अपने साइकल से घर लौट रहा था तो दूसरी दिशा से आ रही एक वाहन से बचने के लिए वे बाइक को अचानक से मोड़ा तो साइकल से उसका नियंत्रण बिगड़ा और अचानक से होर्डिंग लगे खंबे के पास जा पहुंचा। दो फीट लंबे होर्डिंग में एक तार लगा था और वह खंबे से सटा था। खुद को बचाने के लिए बच्चे ने खंबे का सहारा लिया और खंबे में आ रही करंट की चपेट में आ गया और तुरंत ही बेहोस हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उसे उठाया और पास के अस्पताल लेकर जाने लगे लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि सिंडीकेट बैंक के एटीएम के प्रचार के लिए सड़क किनारे खंबे के पास होर्डिंग लगाया गया था।
-मामला दर्ज
यह स्पष्ट नहीं है कि होर्डिंग लगाने के लिए बैंक के पास उचित अनुमति थी या नहीं थी। घटना के बाद पीडि़त परिजनों से मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत बैंक प्रबंधक और तमिलनाडु बिजली बोर्ड के अधिकारियों पर लापरवाही का मामला दर्ज किया है। मामले की जांच की जा रही है।
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