यह याचिका बुधवार को दायर हुई थी। न्यायाधीश एम. सत्यनारायणन की बेंच ने रजिस्ट्री को कहा था कि रोस्टर प्रणाली के तहत इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। बेंच ने इस पर सुनवाई की। याची ने कहा कि वह इसी इलाके का रहवासी है। इस सालै पर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मेलॉजी और राजकीय नेत्र चिकित्सालय है। इस परिसर में अस्पताल प्रशासन ने नवनिर्माण के लिए ७५ पूर्ण विकसित वृक्षों को गिराने का निर्णय किया है। ये पेड़ पक्षियों की आश्रयस्थली हैं तथा पारिस्थितिकी संतुलन के लिए आवश्यक है। चार एकड़ का यह क्षेत्र अब तक अनछुआ था जो जैविक विविधता के लिहाज से जरूरी है।
इस याचिका पर बेंच ने अंतरिम आदेश जारी किया कि पेड़ गिराए अथवा काटे नहीं जाएं। साथ ही अपर महाधिवक्ता से पूछा कि क्या प्रस्तावित निर्माण कार्य को बिना वृक्षों की क्षति के पूरा नहीं किया जा सकता? क्या परिसर में ही इस निर्माण कार्य की जगह बदलने का विकल्प है? बेंच ने प्राधिकारियों को स्पष्ट कर दिया कि अगली सुनवाई तक पेड़ों को नहीं काटा जाए।