केंद्र करे जनसुनवाई
न्यायिक पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि तुत्तुकुड़ी में स्टरलाइट प्लांट विस्तार की योजना को लागू करने से पहले जनसुनवाई करे और चार महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करे। उल्लेखनीय है कि कंपनी को दूसरी इकाई के निर्माण की अनुमति मिल चुकी है लेकिन उसकी मौजूदा इकाई ही गत दो महीने से तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परिचालन सहमति (सीटीओ) का नवीनीकरण नहीं किए जाने से बंद है। सत्रह मई को तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अपीलीय प्राधिकरण ने बोर्ड के नवीनीकरण नहीं करने को कंपनी द्वारा दी गई चुनौती पर फैसला सुरक्षित कर लिया था।
स्टरलाइट की ओर से सीटीओ का नवीनीकरण नहीं होने पर अपीलीय प्राधिकरण में अर्जी लगाई गई। कंपनी का सीटीओ ३१ मार्च को समाप्त हो चुका है। इस पर पहली सुनवाई ४ मई को हुई जिसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उन कारणों की सूची पेश की जिनकी वजह से सीटीओ का नवीनीकरण नहीं किया गया है।
पुलिस फायरिंग में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार पर रोक
राज्य के तुत्तुकुड़ी में स्टरलाइट कॉपर प्लांट का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की फायरिंग में बुधवार को भी एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि चार अन्य घायल हो गए। उधर मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले में एक अहम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने हिंसा और पुलिस फायरिंग में मारे गए 11 नागरिकों के शवों को अग्रिम आदेश तक संभालकर रखने का आदेश दिया है। तुत्तुकुड़ी के सरकारी अस्पताल में मंगलवार को हुई गोलीबारी में मारे गए दस लोगों के शव रखे गए हैं।
गौरतलब है तुत्तुकुड़ी में मंगलवार को स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट को बंद करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने के दौरान पुलिस की फायरिंग में 10 लोगों की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री एडपाडी के. पलनीस्वामी ने शहर में स्थिति की समीक्षा के बाद जांच के आदेश दिए हैं। सरकार ने बुधवार को तुत्तुकुड़ी मामले की जांच की जिम्मेदारी मद्रास हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश अरुणा जगदीशन को सौंपी है।