पिछले ६० सालों से व्यापारियों को दीपावली से पहले पूरी रात दुकान खुली रखने की अनुमति मिलती थी। लेकिन पिछले दो साल से पुलिस अधिकारियों द्वारा ११ बजे के बाद दुकान खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसकी वजह से दुकानदारों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ता है और वे लोग उधारी भी चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। वर्ष २०१७ और २०१८ में कोर्ट के निर्देशानुसार दुकानदारों को सिर्फ १२ बजे तक ही दुकान खुली रखने की अनुमति मिली थी। उन्होंने कहा कि पूरी रात दुकान खुला रखने की अनुमति देने के लिए मदुरै कलक्टर, कार्पोरेशन आयुक्त और सिटी पुलिस आयुक्त को एक याचिका सौंपी गई थी लेकिन उन लोगों ने अनुमति प्रदान करने से इंकार कर दिया। जिसके परिणाम स्वरूप मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै खंडपीठ में याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश एम. गोविन्दराज ने २ बजे तक दुकाने खुली रखने की अनुमति प्रदान की।