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चेन्नई

चाय की दुकानें बंद, फल-सब्जी केवल बिकेेंगी सुबह 10 बजे तक

– कल से लॉकडाउन में सख्ती- अन्य जिलों की आवाजाही के लिए इ-पंजीयन आवश्यक- वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीएम की बैठक

चेन्नईMay 14, 2021 / 08:49 pm

P S VIJAY RAGHAVAN

New restrictions to curb COVID-19 spread in TN from May 15

New restrictions to curb COVID-19 spread in TN from May 15

चेन्नई.

सर्वदलीय बैठक में लॉकडाउन की सख्ती के फैसले के अगले ही दिन सरकार ने इस पर मुहर लगा दी। चाय की दुकानों को बंद करने तथा राज्य के एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही के लिए इ-पंजीयन को अनिवार्य करते हुए पाबंदियां लगाई गई हैं। मुख्यमंत्री एमके. स्टालिन ने शुक्रवार को मुख्य सचिव वी. इरैअन्बू, डीजीपी त्रिपाठी, चेन्नई के पुलिस आयुक्त शंकर जिवाल और कानून व्यवस्था के अतिरिक्त डीजीपी तामरैकन्नन समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लॉकडाउन को सख्त करने संबंधी परामर्श किया।

बैठक में कहा गया कि फरवरी महीने में जहां कोरोना संक्रमण प्रतिदिन 450 तक सीमित था वह अब 30 हजार के पार हो चुका है। सक्रिय मामलों की संख्या 1.83 लाख है। राज्य में 10 से 24 मई तक लॉकडाउन लागू किया गया है। सर्वदलीय बैठक में गुरुवार को लॉकडाउन की सख्ती पर जोर दिया गया। चिकित्सा मंत्री व वरिष्ठ अधिकारियों से परामर्श के बाद यह निर्णय हुआ कि शनिवार सुबह 4 बजे लॉकडाउन के प्रावधानों को और सख्त कर दिया जाए। नई सख्ती के अलावा पूर्व के प्रावधान जैसे रात्रि कफ्र्यू, रविवार को पूर्ण लॉकडाउन व अन्य यथावत रहेंगे।

दुकानों का समय घटाया
सब्जी, परचून व मांस-मछली बिक्री वाली दुकानें जिनको सुबह 6 से 12 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई थी की अवधि 2 घंटे कम कर दी गई है। अब ये दुकानें 10 बजे तक ही खुलेंगी। विक्रेताओं को तय करना होगा कि एक समय में ग्राहकों की संख्या 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो। ई-कॉमर्स के जरिए हो रहा कारोबार भी सुबह 6 से 10 बजे तक होगा।

उक्त दुकानों के अलावा अन्य सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। जनता से अनुरोध किया गया है कि वे नैत्यिक सब्जी व परचून आदि की खरीद निकटतम दुकानों से करें। चाय की थड़ी व फुटपाथ पर दुकान लगाने की भी अनुमति नहीं होगी जो पहले 12 बजे तक थी। ई-कॉमर्स वाले प्रतिष्ठान दोपहर 2 से 6 बजे तक खुले रहेंगे।

17 मई से इ-पंजीयन व्यवस्था
बाहरी देशों व राज्यों से आने वाले लोगों के लिए इ-पंजीयन अनिवार्य होगा। 17 मई से अत्यावश्यक कार्योंे जैसे विवाह, मातम, उपचार व वरिष्ठ लोगों की देखभाल जैसे कार्यों के लिए अंतर-जिला परिवहन की अनुमति इ-पंजीयन के माध्यम से दी जाएगी। इ-पंजीयन सुविधा 17 की सुबह 6 बजे से शुरू होगी।

जनता को परामर्श
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि सख्ती की वजह जनता को बेपरवाह होना है। उनसे अनुरोध है कि वे लॉकडाउन की अवधि में जनहित को सर्वोपरि मानते हुए अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलें। कोरोना से बचाव के सामान्य दिशा-निर्देश जैसे मास्क पहनने, सोशल दूरी बनाए रखने और हाथों को लगातार धोने जैसे उपाय करते रहें।

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