चेन्नई

1 अक्टूबर से नई व्यवस्था: वर्चुअल आरसीबुक और लाइसेंस, जांच और चालान भी ऑनलाइन

 रूट नेविगेशन के लिए हो सकेगा मोबाइल का उपयोग, बातचीत पर चालान
 

चेन्नईSep 30, 2020 / 03:52 pm

PURUSHOTTAM REDDY

New traffic rules to be implemented from October 1

पुरुषोत्तम रेड्डी @ चेन्नई.

देशभर के वाहन चालकों के लिए खुशखबर है। एक अक्टूबर से उनको वाहन संबंधी दस्तावेज की प्रतियां लेकर चलने की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। नए नियमों के अनुसार एक सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से सभी ड्राइविंग लाइसेंस, ई-चालान और वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों का अनुरक्षण किया जाएगा। वाहन दस्तावेजों की चेकिंग के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वाहनों के दस्तावेजों की जांच होने पर मालिक से कोई कागज नहीं मांगा जाएगा।

सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की नई अधिसूचना के अनुसार मोबाइल फोन का इस्तेमाल वाहन चलाते समय केवल रूट्स नेविगेशन के लिए किया जा सकता है। वहीं गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करना-1,000-5,000 का जुर्माना भी लग सकता है।

 

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वेब पोर्टल के जरिए सबकुछ
मंत्रालय ने कहा कि उसने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत नियमों में संशोधन किया है, ताकि सरकार द्वारा बनाए गए एक वेब पोर्टल के माध्यम से लाइसेंस, पंजीकरण दस्तावेज, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, जैसे अन्य महत्वपूर्ण वाहन दस्तावेजों के अनुरक्षण की सुविधा प्रदान की जा सके। इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल का इस्तेमाल कंपाउंडिंग, इंपाउंडिंग, एंडोर्समेंट बनाने, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन रद्द करने और ई-चालान जारी करने सहित अन्य अपराधों की रिकॉर्डिंग के लिए भी किया जाएगा। इससे लोगों का काफी समय बचेगा। वहीं, जिन वाहन मालिकों के दस्तावेज पूरे नहीं होंगे उन्हें ई-चालान मिल जाएगा।

समय-समय पर अपडेट होगा पोर्टल
यातायात पुलिस के पास आपके ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सभी जानकारियां पहले से ही उपलब्ध होंगी। इसके साथ आरटीओ द्वारा अयोग्य या निरस्त किए गए ड्राइविंग लाइसेंस का भी पूरा लेखा-जोखा पोर्टल में रिकॉर्ड किया जाएगा और इसे समय-समय पर अपडेट भी किया जाएगा।

नई व्यवस्था का फायदा
– दस्तावेजों का निजी सत्यापन नहीं
– लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा अयोग्य या निरस्त ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण पोर्टल पर
– चालकों के आचरण पर नजर
– तारीख और समय से होगा काम
– वाहन चालक बचेंगे अनावश्यक परेशानी से

पोर्टल पर दस्तावेज संबंधी सूचनाएं
– दस्तावेजों की वैधता अवधि
– दस्तावेज जारी करने की तारीख
– दस्तावेज की जांच किए जाने का समय और दिन की मुहर
– जांच अधिकारी की पहचान

वाहन चालकों के लिए डिजीटल लॉकर सुविधा पहले से उपलब्ध है, लेकिन अब नए नियमों के साथ एक अक्टूबर से इलेक्ट्रॉनिक सुविधा भी लागू कर दी जाएगी।
अमलदास, सहायक पुलिस आयुक्त, (यातायात), वाशरमेनपेट, चेन्नई

इनका कहना है
नए बदलावों के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इससे लोगों का काफी समय बचेगा। वहीं, जिन वाहन मालिकों के कागजात पूरे नहीं होंगे उन्हें ई-चालान मिल जाएगा।
– रवि प्रकाश कुमार, पुरुषवाक्कम

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