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एनजीटी ने दिखाया सख्त रूख, गेल द्वारा मंजूरी ना लेने पर दिए कार्रवाई के आदेश

locationचेन्नईPublished: Aug 09, 2022 05:03:03 pm

Submitted by:

PURUSHOTTAM REDDY

पीठ ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उल्लंघनों के लिए पर्यावरणीय मुआवजे का आकलन समेत कई पहुलओं पर गेल के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

एनजीटी ने दिखाया सख्त रूख, गेल द्वारा मंजूरी ना लेने पर दिए कार्रवाई के आदेश

एनजीटी ने दिखाया सख्त रूख, गेल द्वारा मंजूरी ना लेने पर दिए कार्रवाई के आदेश

चेन्नई.

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की दक्षिणी बेंच ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त किए बिना एक यूनिट के संचालन के लिए भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

पीठ ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उल्लंघनों के लिए पर्यावरणीय मुआवजे का आकलन समेत कई पहुलओं पर गेल के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। टीएनपीसीबी ने पहले ही गेल को मईलाडुटुरै के मेरामात्तूर गांव में अनुमति के बिना एक यूनिट संचालित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जांच में पाया कि गेल को तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) में 0.255 किमी के लिए पाइपलाइन बिछाने के लिए मंजूरी नहीं मिली है।

बावजूद इसके वह कार्य करता रहा। एनजीटी बेंच ने गेल को यह भी निर्देश दिया है कि वह आवश्यक सीआरजेड मंजूरी प्राप्त किए बिना सिरकाझी में मदनम से मेमात्तूर टर्मिनल तक पाइपलाइन बिछाने का कार्य रोक दें। एनजीटी की पीठ ने तमिलनाडु तटीय प्रबंधन प्राधिकरण को सीआरजेड अधिसूचना, 2011 और 2019 के उल्लंघन में पाइपलाइन स्थापित करने के लिए गेल के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

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