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राज्य में 20 अप्रैल से नाइट कफ्र्यू, रविवार को पूर्ण लाकडाउन

locationचेन्नईPublished: Apr 18, 2021 10:56:44 pm

Submitted by:

Santosh Tiwari

राज्य सरकार ने नए प्रतिबंधों की रविवार को घोषणा की।

राज्य में 20 अप्रैल से नाइट कफ्र्यू, रविवार को पूर्ण लाकडाउन

राज्य में 20 अप्रैल से नाइट कफ्र्यू, रविवार को पूर्ण लाकडाउन

चेन्नई.

कोरोना वायरस के दूसरे वेव से निपटने के लिए राज्य में 20 अप्रैल से नाइट कफ्र्यू लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने नए प्रतिबंधों की रविवार को घोषणा की। इससे पहले मुख्यमंत्री एडपाडी के.पलनीस्वामी ने राज्य में कोविड 19 की स्थिति की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।
नए प्रतिबंधों के अनुसार नाइट कफ्र्यू का समय रात 10.00 बजे से सुबह 4.00 बजे तक होगा। इस अवधि में ट्रेवलिंग की अनुमति नहीं होगी। आवश्यक सेवा जैसे दूध, समाचार पत्र एवं दवाओं के वाहन को जाने की अनुमति दी जाएगी। पेट्रोल स्टेशन भी केवल इन्हीं विशेष वाहनों को भी तेल देंगे। अन्य राज्यों से यात्रियों को लेकर आने वाले वाहनों को इस अवधि में राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। सप्ताह में एक दिन रविवार को पूर्ण लाकडाउन रहेगा।
नाइट कफ्र्यू के दौरान केवल आपात सेवाओं की अनुमति दी जाएगी। इस अवधि में एक जिले से दूसरे जिले में वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी। इस समय में हास्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर, फार्मेसी, एम्बुलेंस, पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी वाहनों को अनुमति होगी। इसके अलावा पेट्रोल बंग एवं आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग काम करेंगे। जिन लोगों के काम का समय रात में है उन्हें जाने की अनुमति दी जाएगी उन्हें जरूरी आईडी दी जाएगी।
रविवार को पूर्ण लाकडाउन के दौरान सब्जी की दुकानें, सिनेमा थिएटर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं सभी दुकानें बंद रहेंगी। केवल आवश्यक सेवाओं को अनुमति होगी। रविवार को इ-कामर्स को अनुमति नहीं होगी।

12वीं बोर्ड परीक्षाएं राज्य में स्थगित कर दी गई हैं। प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। कालेज स्टुडेंट के लिए सभी कक्षाएं आनलाइन होंगी। सम्मर कैंप की अनुमति नहीं होगी। राज्य के सभी समुद्री तटों को जनता के लिए बंद कर दिया गया है। ऊटी, कोडैकनाल एवं येरकाड में पर्यटन को अनुमति नहीं दी जाएगी। लोगों को म्यूजियम, पार्क, जू, एवं एएसआई साइट पर जाने की अनुमति नहीं होगी।
तापमान के जांच के बाद ही जिलों के बीच चलने वाली सार्वजनिक एवं निजी बसों में यात्रियों को जाने की अनुमति होगी। मास्क पहना सुनिश्चित किया जाएगा। सभी आईटी एवं आईटी सेवाओं से जुड़ी कंपनियों को सलाह दी गई है कि वे 50 प्रतिशत कार्यबल को घर से काम करने की अनुमति दें। चाय की दुकान, माल, रेस्टोरेंट, बिग फारमेट स्टोर, किराना दुकान, सब्जी की दुकान 50 प्रतिशत ओकुपेंसी के साथ काम करेंगे। विवाह में सौ से अधिक लोगों की अनुमति नहीं है। थिएटर पचास प्रतिशत अकुपेंसी के साथ काम करेंगे। स्वास्थ्य विभाग इच्छुक होटलों को कोविड केयर सेंटर में बदलने की संभावनाओं पर विचार कर रही है।
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