scriptजयललिता के जन्मदिन पर बैनर-होर्डिंग लगाने की नहीं मिली अनुमति | No banners on road for Jayalalithaa's birthday : HC | Patrika News

जयललिता के जन्मदिन पर बैनर-होर्डिंग लगाने की नहीं मिली अनुमति

locationचेन्नईPublished: Feb 14, 2019 01:04:32 pm

Submitted by:

PURUSHOTTAM REDDY

स्वर्गीय जे. जयललिता की जन्मतिथि पर होर्डिंग और बैनर लगाने की अनुमति वाली याचिका को मद्रास उच्च न्यायालय ने ठुकरा दिया।

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जयललिता के जन्मदिन पर बैनर-होर्डिंग लगाने की नहीं मिली अनुमति

चेन्नई. स्वर्गीय जे. जयललिता की जन्मतिथि पर होर्डिंग और बैनर लगाने की अनुमति वाली याचिका को मद्रास उच्च न्यायालय ने ठुकरा दिया। यह याचिका पूर्व सांसद एन. बालगंगा ने लगाई थी।
जयललिता की ७०वीं जन्मतिथि २४ फरवरी को मनाई जाएगी। अन्नाद्रमुक ने बड़े स्तर पर जयंती मनाने का निर्णय किया है। इस लिहाज से चेन्नई महानगर में बैनर व होर्डिंग लगाने की अनुमति मांगते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की गई।
बालगंगा की याचिका की पृष्ठभूमि में सामाजिक कार्यकर्ता ट्रेफिक आर. रामस्वामी ने अर्जी लगाई कि सडक़ किनारे होर्डिंग और बैनर लगाने से यातायात प्रभावित होता है।
याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई में न्यायाधीश एम. सत्यनारायणन और एम. सेंथिल कुमार की न्यायिक पीठ ने इसे खारिज करते हुए कहा कि क्या हम इसकी सूची दें कि पार्टी के बैनर-होर्डिंग कहां-कहां लगे हैं? इन बैनरों के खिलाफ सरकार भी कोई कार्रवाई नहीं करती है जबकि कोर्ट के फैसले का सम्मान होना चाहिए।
हालांकि न्यायालय ने इस मामले में तमिलनाडु सरकार और अन्य राजनीतिक दलों से जवाब मांगते हुए सुनवाई १३ मार्च के लिए स्थगित कर दी।
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