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ऑनलाइन परीक्षा के बिना किसी भी विद्यार्थी को नहीं किया जाएगा प्रमोट: राज्य सरकार

locationचेन्नईPublished: Apr 15, 2021 07:17:55 pm

Submitted by:

Vishal Kesharwani

कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य में एरियर परीक्षा को रद्द करने के अपने निर्णय में यूटर्न लेते हुए राज्य सरकार ने गुरुवार को मद्रास हाईकोर्ट को बताया कि ऑनलाइन

ऑनलाइन परीक्षा के बिना किसी भी विद्यार्थी को नहीं किया जाएगा प्रमोट: राज्य सरकार

ऑनलाइन परीक्षा के बिना किसी भी विद्यार्थी को नहीं किया जाएगा प्रमोट: राज्य सरकार


– मद्रास हाईकोर्ट को दी जानकारी
चेन्नई. कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य में एरियर परीक्षा को रद्द करने के अपने निर्णय में यूटर्न लेते हुए राज्य सरकार ने गुरुवार को मद्रास हाईकोर्ट को बताया कि ऑनलाइन परीक्षा के बिना एक भी विद्यार्थी को पास घोषित नहीं किया जाएगा। महाधिवक्ता विजय नारायण ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने यूजीसी के दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्णय लिया है। इसके तहत एरियर परीक्षा वाले विद्यार्थियों को ऑनलाइन परीक्षा देना ही होगा।

 

प्रस्तुति को रिकॉर्ड करने के बाद न्यायाधीश संजीब बैनर्जी और न्यायाधीश सेंथिलकुमार रामामूर्ति की खंडपीठ ने राज्य सरकार को अगले आठ सप्ताह के अंदर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया। कोर्ट का यह निर्देश दो जनहित याचिका से संबंधित है, जिसमें वकील रामकुमार आदित्यन और अन्ना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति ई बालगुरुसामी ने सरकार द्वारा एरियर परीक्षा को रद्द करने की घोषणा के खिलाफ चुनौती दी थी।

 

याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि परीक्षा को रद्द करने वाली जीओ स्वीकार्य नहीं है। गत 7 अप्रेल को कोर्ट ने देखा कि जीओ एक असंवैधानिक राजनीतिक निर्णय के अलावा कुछ नहीं है और यह अराजकता का कारण बन रही है।

 

उसके बाद कोर्ट ने सरकार और यूजीसी को निर्देश दिया कि वे किसी भी तरह के संशोधन के सुझाव देने के लिए एक साथ मिलकर कार्य करें। इसके अलावा यह समझ के बाहर है कि छात्रों के एक पूरे समूह को मुख्य पहलुओं के संबंध में बुनियादी ज्ञान के बिना प्रमाणित किया जाएगा।

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