मेडिकल काउंसलिंग में शामिल अन्य राज्यों के १२६ विद्यार्थियों को नोटिस
चेन्नईPublished: Aug 20, 2019 02:25:11 pm
मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै Madurai खण्डपीठ ने तमिलनाडु में हुई मेडिकल काउंसलिंग में शामिल हुए अन्य राज्यों के १२६ विद्यार्थियों को नोटिस भेजा है। इनसे पूछा गया है कि किस आधार पर वे काउंसलिंग में शामिल हुए।
मेडिकल काउंसलिंग में शामिल अन्य राज्यों के १२६ विद्यार्थियों को नोटिस
– मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ में सुनवाई
मदुरै. मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खण्डपीठ ने तमिलनाडु Tamilnadu में हुई मेडिकल काउंसलिंग में शामिल हुए अन्य राज्यों के १२६ विद्यार्थियों को नोटिस भेजा है। इनसे पूछा गया है कि किस आधार पर वे काउंसलिंग में शामिल हुए।
मदुरै निवासी याची सोमनाथ समेत अन्य ने मेडिकल काउंसलिंग प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए याचिकाएं लगाईं। उसमें कहा गया कि राज्य में २३ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। इन कॉलेजों की ८५ प्रतिशत सीटें राज्य के विद्यार्थियों तथा शेष अन्य राज्यों के विद्यार्थियों के लिए आल इंडिया कोटे के तहत उपलब्ध हैं। इन कॉलेजों में कुल २७४४ सीटों पर तमिल विद्यार्थियों की भर्ती की गई। इनमें अन्य राज्यों के १२६ विद्यार्थी शामिल थे। लिहाजा, यह प्रक्रिया दोषपूर्ण रही जिसे चिकित्सा शिक्षा निदेशक को खारिज करने के निर्देश दिए जाएं। साथ ही तमिल मूल के विद्यार्थियों की मेडिकल कॉलेजों में भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाए तथा इसमें से अन्य राज्यों के विद्यार्थियों के नाम हटाए जाएं।
न्यायाधीश सुरेश कुमार ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए स्वत: ही उन १२६ अन्य राज्यों के विद्यार्थियों को पक्षकार बनाने के निर्देश दिए जिनको कॉलेजों में दाखिला मिल चुका है। जज ने उनको नोटिस भेजते हुए पूछा कि किस आधार पर वे भर्ती की काउंसलिंग में शामिल हुए। साथ ही उनसे मूल निवास प्रमाण पत्र भी पेश करने को कहते हुए याचिकाओं पर सुनवाई २६ अगस्त के लिए टाल दी।