scriptजयललिता की संपत्ति व देय मामले में आयकर और प्रर्वतन निदेशालय को नोटिस | Notice to I T and ED Director on Jayalalitha's Property and Dues | Patrika News

जयललिता की संपत्ति व देय मामले में आयकर और प्रर्वतन निदेशालय को नोटिस

locationचेन्नईPublished: Jan 03, 2019 03:31:08 pm

Submitted by:

PURUSHOTTAM REDDY

पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता के संपत्ति के मामले में सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है।

notice,property,tax,income,director,Dues,

जयललिता की संपत्ति व देय मामले में आयकर और प्रर्वतन निदेशालय को नोटिस

चेन्नई. पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता के संपत्ति के मामले में सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है। एआईएडीएमके सचिव पुगलेंदी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री की संपत्ति की निगरानी के लिए रखवाला नियुक्त करने की याचिका पर न्यायाधीश एन. कृपाकरण और न्यायाधीश अब्दुल कुद्दोश की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट को जानकारी दी गई कि पूर्व मुख्यमंत्री ने इंडियन बैंक से कर्ज लिया है लेकिन इस बारे में चुनाव आयोग को वर्ष २०१६ में दिए गए शपथ पत्र में उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया। खंडपीठ ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री पर कर संबंधी कौनसे मामले लंबित हैं और उनमें प्राधिकरण ने क्या आदेश दिए हैं इस बारे में भी कोर्ट को सूचित किया जाए। ये सभी देय जयललिता के कोडनाडु एस्टेट से देय होगा, इसलिए कोर्ट यह जानना चाहती है कि पूर्व मुख्यमंत्री के पास कितनी संपत्ति और कितना है।
इन मामलों में प्रर्वतन निदेशालय और आयकर विभाग ही जानकारी दे सकते हंै। आयकर विभाग की ओर से यह नोटिस सरकारी अधिवक्ता एपी श्रीनिवास जबकि प्रर्वतन निदेशालय की तरफ से यह अधिवक्ता नोटिस रजनीश पतियिल ने लिया। मीडिया में पूर्व मुख्यमंत्री के पोएस गार्डन स्थित आवास को मेमोरियल बनाने के सरकार के प्रयास की खबर आने के बाद इस मामले में कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार के सचिव और सचिवालय के सूचना विभाग को भी एक प्रतिवादी बनाया है। सरकारी वकील टीएम पापैया ने राज्य सरकार की ओर से यह नोटिस प्राप्त किया।

ट्रेंडिंग वीडियो