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स्कूल बसों को रोड टैक्स में छूट को लेकर याचिका

locationचेन्नईPublished: Jul 14, 2020 09:49:45 pm

मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर

paying road tax for school and college buses-vans

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चेन्नई. निजी शिक्षण संस्थान के संगठन ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर लॉकडाउन अवधि में स्कूल-कालेज की बस-वैन के लिए रोड टैक्स में छूट देने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिलाने की मांग की है। अखिल भारतीय निजी शिक्षण संस्थान संघ की ओर से दाखिल की गई याचिका पर न्यायाधीश अनिता सुमंत ने राज्य सरकार से एक सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। याचिका में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान स्कूल व कालेज की बस व वैन का उपयोग नहीं किया गया। इस दौरान स्कूल-कालेज बन्द थे। हर तीन महीने में रोड टैक्स व ग्रीन टैक्स का भुगतान किया जाता है।
आर्थिक नुकसान वहन कर रहे
याचिका में कहा कि शिक्षण संस्थान पहले से ही आर्थिक नुकसान वहन कर रहे हैं कारण कि कई अभिभावकों ने लॉकडाउन अवधि में शुल्क का भुगतान नहीं किया है। वे शुल्क के लिए अभिभावकों पर दबाव भी नहीं डाल सकते हैं। ऐसे में अब यदि और रोड टैक्स भरना पड़ा तो उनके लिए आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। याचिका में कहा कि सरकार इसके लिए कुछ रियायत बरतें या फिर टैक्स को किस्तों में भरने की छूट दें।
याचिका में कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षण संस्थानों को कुछ ऐसी राहत प्रदान की है। इसी तरह की राहत तमिलनाडु सरकार दे सकती है।

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