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Tamilnadu : न्यायाधीश ने क्यों कहा कि कोर्ट कोई शापिंग मॉल नहीं ?

locationचेन्नईPublished: Sep 11, 2019 02:44:34 pm

Submitted by:

shivali agrawal

Madras High Court के न्यायाधीश एम. सत्यनारायण और न्यायाधीश शेषसाई की खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट कोई Shopping Mall नहीं जहां से आप किसी चीज की खरीददारी कर सकते हो।

Tamilnadu : न्यायाधीश ने क्यों कहा कि कोर्ट कोई शापिंग मॉल नहीं ?

Tamilnadu : न्यायाधीश ने क्यों कहा कि कोर्ट कोई शापिंग मॉल नहीं ?

चेन्नई. मिनरल वाटर water के कैन की डिजाइन में परिवर्तन करने को लेकर Madras High Court में जनहित याचिका दायर की गई थी जिसे कोर्ट court ने खारिज कर दिया।

मामले पर सुनवाई कर रहे न्यायाधीश एम. सत्यनारायण और न्यायाधीश शेषसाई की खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट कोई शॉपिंग मॉल नहीं जहां से आप किसी चीज की खरीददारी कर सकते हो।


एक अधिवक्ता एस. दीपाश्री की मांग थी कि ये सील sealed बंद वाटर कैन उत्पादन कंपनियां कैन के ऊपर लाइसेंस नम्बर दें और एक्सपायरी डेट भी अंकित करें।

याचिकाकर्ता के मुताबिक इस कैन को बबल टॉप पर टिकाने के लिए एक मजबूत आदमी की जरूरत होती है। ऐसे में महिलाओं के लिए यह काम कठिन है।

याचिका में कहा गया है कि घर की देखभाल आमतौर पर उम्रदराज महिलाएं ही करती है इसलिए उनके लिए यह काम लगभग असंभव है। इन कैनों में स्वच्छता के इंतजाम भी नहीं होते।

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