घटना के अनुसार पुदुकोट्टै के तिरुमय्यम में गणेशोत्सव के तहत विनायक मूर्ति की सवारी को पुलिस ने आज्ञा नहीं दी। एच. राजा ने इसका विरोध दर्ज करते हुए न्यायालय और पुलिस की आलोचना की। तिरुमय्यम पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की पांच धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया।
राजा के खिलाफ सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए जज सीटी सेल्वम और एम. निर्मल कुमार ने न्यायिक अवमानना को लेकर राजा को २२ अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने को कहा।
अधिवक्ता सूर्यप्रकाशम ने कोर्ट व पुलिस की आलोचना करने वाले राजा के स्वतंत्र विचरण करने पर आपत्ति जताते हुए मंगलवार को हाईकोर्ट में याचिका लगाई कि उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी हों। सुनवाई करते हुए न्यायिक पीठ ने कहा कि अदालत ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया है। साथ ही यह भी कहा कि राजा के खिलाफ और कोई मामला है तो वे न्यायिक क्षेत्र वाले पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराएं। अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तो स्थानीय कोर्ट की शरण ली जाए।