चेन्नई

पीडि़तों की सांत्वना राशि का दुरुपयोग करने वाले वकील के घर छापा

भकोणम अग्निकांड के पीडि़त परिवारों की सांत्वना राशि के दुरुपयोग मामले में सीबी-सीआईडी ने उनके वकील के घर रविवार को छापा मारा। आरोप

चेन्नईMay 07, 2018 / 10:02 pm

Ritesh Ranjan

कुंभकोणम अग्निकांड

सीबी-सीआईडी की कार्रवाई
चेन्नई. कुंभकोणम अग्निकांड के पीडि़त परिवारों की सांत्वना राशि के दुरुपयोग मामले में सीबी-सीआईडी ने उनके वकील के घर रविवार को छापा मारा। आरोप है कि अधिवक्ता ने इन परिवादियों से खाली चेक पर दस्तखत लेकर अपने पास रख लिए थे और फिर इनके जरिए राशि विभिन्न खातों में अंतरित करा ली।
गौरतलब है कि यह अग्निकांड २००४ में कुंभकोणम की एक स्कूल में हुआ था जिसमें ९४ बच्चे जलकर मर गए थे। इन बच्चों का परिवार अभी भी वित्तीय मदद हासिल करने की जंग लड़ रहा है। लेकिन फिलहाल उनका यह संघर्ष उनके खुद के वकील से है।
इस बीच सीबी-सीआईडी की टीम ने रविवार को सरकार द्वारा जारी वित्तीय मदद के दुरुपयोग मामले में उनके अधिवक्ता एस. तमिलअरसन के चेन्नई स्थित घर पर छापा मारा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मोहन कुमार नाम के परिवादी को सरकार से ८.०१ लाख रुपए की वित्तीय मदद मिली थी। लेकिन उनके वकील ने खाली चेक के जरिए २.३० लाख रुपए उनके रिश्तेदार के बैंक खाते में अंतरित करा लिए। सीबी-सीआईडी ने जब छानबीन की तो पाया कि अग्निकांड के पीडि़त परिवारों को जारी राशि में से २ करोड़ रुपए इसी तरह अन्य बैंकों खाते में ट्रांसफर हुए है।
पुलिस टीम ने ताम्बरम स्थित वकील के घर पर दबिश दी। उस वक्त न तो वकील घर पर थे और न ही उनके परिवार को कोई भी सदस्य घर पर मौजूद था। ज्ञातव्य है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने २७ अप्रेल को वित्तीय मदद दुरुपयोग मामले की सीबी-सीआईडी जांच के आदेश दिए थे। इस आदेश से पहले हाईकोर्ट ने आरोपी वकील के खिलाफ ४९ याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकारा था। ,
हाईकोर्ट ने बार कौंसिल ऑफ तमिलनाडु व पुदुचेरी को निर्देश दिया है कि इस मामले के निपटारे तक तमिलअरसन को सस्पेंड रखा जाए। सीबी-सीआईडी को ५ जून तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

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