मद्रास हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें तमिलनाडु इन्डिपेन्डेन्ट रेन्टल व्हीकल ओनर्स एंड ड्राइवर्स एसोसिएशन ने परिवहन कर्मचारियों को 15 हजार रुपए की वित्तीय मदद के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार को निर्देश दिलाने की मांग की थी।
चेन्नई•Jul 14, 2020 / 05:57 pm•
ASHOK SINGH RAJPUROHIT
provide financial assistance of Rs.15,000- for the transport workers.