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31 अक्टूबर तक आम लोगों को मरीना बीच पर जाने की नहीं होगी अनुमति

locationचेन्नईPublished: Oct 05, 2020 05:05:32 pm

Submitted by:

Vishal Kesharwani

ग्रेटर चेन्नई कार्पोरेशन ने कहा कि कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जारी लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए आगामी 31 अक्टॅूबर तक आम लोगों को मरीना बीच पर जाने की अनुमति नहीं होगी

31 अक्टूबर तक आम लोगों को मरीना बीच पर जाने की नहीं होगी अनुमति

31 अक्टूबर तक आम लोगों को मरीना बीच पर जाने की नहीं होगी अनुमति


-निगम ने कोर्ट को बताया
चेन्नई. ग्रेटर चेन्नई कार्पोरेशन ने कहा कि कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जारी लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए आगामी 31 अक्टॅूबर तक आम लोगों को मरीना बीच पर जाने की अनुमति नहीं होगी। मद्रास हाईकोर्ट में निगम के वकील ने इस बात की जानकारी दी। हाल ही में कोर्ट ने निगम से आम लोगों के लिए बीच को फिर से खोलने पर विचार करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि लॉकडाउन के बावजूद अन्य सेक्टरों को खुलने की अनुमति है तो बीच को खोलने को लेकर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार और निगम को विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। इसके अलावा न्यायाधीश विनीत कोठारी और कृष्णन रामासामी की खंडपीठ ने निगम के समक्ष कई सवाल भी उठाए। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी को गंभीरता से लेते हुए गत मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन के बाद से मरीना बीच बंद चल रहा है।

 

मरीना बीच के विक्रेताओं को विनियमित करने और प्रतिबंधित करने के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान बेंच ने यह बात कही थी। पिछले साल दिसंबर में निगम ने कोर्ट को बताया था कि मरीना बीच पर सिर्फ 900 वेंडरों को ही अनुमति दी जाएगी। इसके लिए 27 करोड़ की लागत से एक समान वेंडिंग गाडिय़ां खरीद कर सभी को प्रदान की जाएगी। एक समान गाडिय़ों के अलावा बीच पर किसी अन्य को दुकान लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वर्ष 2017 में 1544 वेंडरों की पहचान की गई थी, जिसमें से 1486 वेंडरों को पहचान कार्ड दिया गया था। उसके बाद 2019 में आयोजित गणना के अनुसार बीच पर 1962 दुकानें थी, जिसमें से सिर्फ 808 वेंडरों के पास पहचान पत्र थी।

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