कोरोना के प्रसार पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। निदेशालय ने सरकारी संस्थानों और निजी मेडिकल कॉलेजों के नोडल अधिकारियों को सरकारी संस्थानों द्वारा निजी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में आने वाले रोगियों की निगरानी के लिए नामित किया गया है। निदेशालय ने निजी मेडिकल कॉलेजों को दैनिक आधार पर दस आरटीपीसीआर परीक्षण करने का निर्देश भी दिया है। सरकारी संस्थान द्वारा जांच के लिए नमूनों को निजी कॉलेज भेजा जाएगा।