डीएमके के एक कार्यकर्ता ने बताया कि राव ने स्टालिन से मुलाकात के लिए समय देने का आग्रह किया था, लेकिन उपचुनाव में स्टालिन पूरी तरह से व्यस्त है जिसके चलते उनके आग्रह पर किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया जा सका है। डीएमके प्रमुख का चुनाव प्रचार १७ मई तक जारी रहेगा, इसलिए उससे पहले मुलाकात का समय देना संभव भी नहीं होगा।
विधायक प्रभु के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है मान्य
चेन्नई. विधानसभा सचिव के. श्रीनिवासन ने मंगलवार को बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को विधानसभा स्पीकर के तीन विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के मामले में अंतरिम रोक का आदेश कल्लकुरिची के विधायक प्रभु के लिए भी मान्य होगा।
सचिव का यह स्पष्टीकरण उस वक्त सामने आया है जब प्रभु ने सचिव को एक याचिका देकर सवाल किया था कि कोर्ट का आदेश उनके मामले में मान्य होगा या नहीं। अगर मान्य नहीं होगा तो वे एक सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण देंगे। इसके बाद सचिव ने कहा कि कोर्ट का आदेश तीसरे विधायक के लिए भी मान्य होगा।