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वायु व जल अधिनियम के संचालन के लिए सहमति

locationचेन्नईPublished: Jan 24, 2021 12:57:04 pm

वायु व जल अधिनियम के संचालन के लिए सहमति

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चेन्नई. तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पुरैची तलैवर डॉ. एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन को वायु अधिनियम 1981 और जल अधिनियम 1974 के तहत संचालित करने के लिए सहमति प्रदान की गई है। जल अधिनियम 1974 और वायु अधिनियम 1981 के अनुसार, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालित करने के लिए सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है। सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया में आवश्यक दस्तावेजों और निर्धारित शुल्क के साथ संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक निर्धारित प्रारूप में एक आवेदन करना शामिल है। इसके बाद राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी शर्तों के अनुपालन और कार्यान्वयन को सत्यापित करने के लिए रेलवे स्टेशन का भौतिक निरीक्षण किया जाता है।
रेलवे स्टेशनों को लाल, नारंगी और हरे रंग की श्रेणियों में वर्गीकृत
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रेलवे स्टेशनों को लाल, नारंगी और हरे रंग की श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। डॉ. एम जी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन दक्षिणी रेलवे में कंसेंट को संचालित करने वाला पहला रेड श्रेणी स्टेशन है।
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