scriptइस जेल में दोषी को रखा गया है एकांत कारावास में ! | Rajiv Gandhi assassination : High Court issues notice to jail official | Patrika News

इस जेल में दोषी को रखा गया है एकांत कारावास में !

locationचेन्नईPublished: Nov 02, 2019 06:53:53 pm

Submitted by:

MAGAN DARMOLA

Petition in Madras High Court : याचिका में आरोप लगाया गया है कि राजीव गांधी हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे मुरुगन को नियमों का उल्लंघन कर गत 19 अक्टूबर से वेलूर जेल में एकांत में रखा गया है।

इस जेल में दोषी को रखा गया है एकांत कारावास में ?

इस जेल में दोषी को रखा गया है एकांत कारावास में ?

चेन्नई. मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि राजीव गांधी हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे मुरुगन को नियमों का उल्लंघन कर गत 19 अक्टूबर से वेलूर जेल में एकांत में रखा गया है। याचिका में मुरुगन पर लगाई गई पाबंदियों को हटाये जाने का आग्रह किया गया है। मुरुगन की रिश्तेदार द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति आर एम टी टी रमण की एक पीठ ने राज्य के जेल अधिकारियों को नोटिस जारी किया और वेलूर में केन्द्रीय कारागार के अधीक्षक से उनका जवाब मांगा है।
अदालत में मुरुगन को पेश किए जाने की मांग करते हुए याचिकाकर्ता तंजावुर की एम तेनमोझी ने अनुरोध किया कि मुरुगन को उनकी पत्नी और उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी समेत उनके रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि उसके वकील पी पुगलेंदी के अनुसार मुरुगन को दंड के रूप में 90 दिन की अवधि के लिए गत 19 अक्टूबर से ही एकांत कारावास में रखा गया है और वेलूर में महिला जेल में बंद नलिनी समेत उसके रिश्तेदारों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। वकील पुगलेंदी ने 26 अक्टूबर को मुरुगन से मुलाकात की थी।

याचिकाकर्ता ने कहा कि तमिलनाडु जेल नियमों के नियम 525 के अनुसार मुरुगन को 15 दिन में एक बार लगभग 30 मिनट के लिए अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी जाए। उन्होंने दलील दी कि दस दिन से अधिक इस तरह के एकान्त कारावास और अपने रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति नहीं देना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, जो जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि नलिनी अपनी जेल में भूख हड़ताल पर है। नलिनी की मांग है कि उसे अपनी पति से मिलने दिया जाए। यहां के निकट 21 मई, 1991 को श्रीपेरुम्बुदूर में एक चुनावी रैली में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या से संबंधित मामले में मुरुगन और नलिनी के अलावा पांच अन्य दोषी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।

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