चेन्नई

विचाराधीन कैदी को ३ दिन की पैरोल

हिंदू मुन्ननी नेता वल्लीअप्पन और ऑडिटर रमेश समेत पांच लोगों की हत्या के मामले में विचाराधीन कैदी बन्ना को अपने पिता के अंतिम क्रियाकर्म में शामिल होने

चेन्नईMar 21, 2018 / 05:52 pm

Ritesh Ranjan

पिता का हुआ निधन

पांच लोगों की हत्या का आरोपी
चेन्नई. हिंदू मुन्ननी नेता वल्लीअप्पन और ऑडिटर रमेश समेत पांच लोगों की हत्या के मामले में विचाराधीन कैदी बन्ना को अपने पिता के अंतिम क्रियाकर्म में शामिल होने के लिए तीन दिन की पैरोल मिली है।
मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सीटी सेल्वम और न्यायाधीश एन. सतीश कुमार की बेंच ने बन्ना को यह पैरोल २३ मार्च तक के लिए दी है। उसे पूझल जेल के अधीक्षक के समक्ष २४ मार्च सुबह १० बजे खुद को पेश करना होगा।
चेन्नई निवासी कैदी के मित्र कादर मोईद्दीन ने याचिका दायर कर मांग की थी कि कैदी के पिता मोहम्मद अब्दुल्ला की मृत्यु सोमवार को पालयमकोट्टै में हो गई। बन्ना को पिता के अंतिम क्रियाकर्म में शामिल होने के लिए पैरोल दी जाए।
बेंच ने अर्जी स्वीकारते हुए पैरोल की अवधि में बन्ना को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि ५ अक्टूबर २०१३ को बन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया था। सभी मामलों में उसके खिलाफ ट्रायल चल रहा है।
बेंच ने अर्जी स्वीकारते हुए पैरोल की अवधि में बन्ना को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि ५ अक्टूबर २०१३ को बन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया था। सभी मामलों में उसके खिलाफ ट्रायल चल रहा है।
 

जनेऊ काटने वाले 4 अभियुक्तों को मिली जमानत
चेन्नई. ब्राह्मणों की जनेऊ काटने के मामले में पकड़े गए चार आरोपियों को मंगलवार को कोर्ट से जमानत मिल गई। ट्रिप्लीकेन इलाके मेें 7 मार्च को कुछ लोगों ने ब्राह्मणों की जनेऊ काट दी थी। इस घटना की शिकायत पुलिस में की गई और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया।
न्यायाधीश एडी जगदीश चंद्रा ने रावणन, उमापति, प्रभाकरण और राजेश को जमानत देते हुए रोजाना स्थानीय पुलिस थाने में हाजिरी देने को कहा है। भाजपा नेता एच. राजा द्वारा पेरियार की मूर्ति गिराने को लेकर दिए गए विवादित बयान से नाराज इन चारों ने यह हरकत की थी।
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