इससे पहले की सुनवाई के दौरान सीबीआई मामलों के विशेष सरकारी वकील ने कहा था कि पुलिस कस्टडी मामले में पिता और पुत्र के खिलाफ गलत आरोप दर्ज किए गए थे और श्रीधर की उपस्थिति और शह की वजह से पुलिसकर्मियों ने दोनों को प्रताडि़त किया था। जयराज की पत्नी सेल्वरानी ने हस्तक्षेप करने वाली याचिका दायर कर श्रीधर की जमानत वाली याचिका को खारिज करने का आग्रह किया था। जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खारिज कर दी।