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सातानकुलम कस्टडी मौत मामला कोर्ट ने आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर की जमानत याचिका की खारिज

locationचेन्नईPublished: Sep 17, 2020 05:14:26 pm

Submitted by:

Vishal Kesharwani

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को सातानकुलम पुलिस कस्टडी में पिता पुत्र की हुई मौत मामले में लिप्त पुलिस इंस्पेक्टर एस. श्रीधर की जमानत याचिका को खारिज कर दी।

सातानकुलम कस्टडी मौत मामला कोर्ट ने आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर की जमानत याचिका की खारिज

सातानकुलम कस्टडी मौत मामला कोर्ट ने आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर की जमानत याचिका की खारिज


मदुरै. मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को सातानकुलम पुलिस कस्टडी में पिता पुत्र की हुई मौत मामले में लिप्त पुलिस इंस्पेक्टर एस. श्रीधर की जमानत याचिका को खारिज कर दी। याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश वी. भारतीदासन ने जमानत याचिका को इसलिए खारिज कर दिया, क्योंकि मामले की जांच पड़ताल अभी भी जारी है। सातानकुलम कस्टडी मामले में पी. जयराज और जे. बेनिक्स की मौत हुई थी। इस संबंध में श्रीधर समेत दस पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया था।

 

इससे पहले की सुनवाई के दौरान सीबीआई मामलों के विशेष सरकारी वकील ने कहा था कि पुलिस कस्टडी मामले में पिता और पुत्र के खिलाफ गलत आरोप दर्ज किए गए थे और श्रीधर की उपस्थिति और शह की वजह से पुलिसकर्मियों ने दोनों को प्रताडि़त किया था। जयराज की पत्नी सेल्वरानी ने हस्तक्षेप करने वाली याचिका दायर कर श्रीधर की जमानत वाली याचिका को खारिज करने का आग्रह किया था। जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खारिज कर दी।

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