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सातानकुलम कस्टडी मौत मामला कोर्ट ने निलंबित पुलिसकर्मियों की दूसरी जमानत याचिका भी की खारिज

locationचेन्नईPublished: Oct 01, 2020 06:55:15 pm

Submitted by:

Vishal Kesharwani

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को सातानकुलम कस्टडी में पिता पुत्र की हुई मौत मामले में निलंबित हुए तीन पुलिसकर्मियों की दूसरी जमानत याचिका भी खारिज कर दी।

सातानकुलम कस्टडी मौत मामला कोर्ट ने निलंबित पुलिसकर्मियों की दूसरी जमानत याचिका भी की खारिज

सातानकुलम कस्टडी मौत मामला कोर्ट ने निलंबित पुलिसकर्मियों की दूसरी जमानत याचिका भी की खारिज


मदुरै. मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को सातानकुलम कस्टडी में पिता पुत्र की हुई मौत मामले में निलंबित हुए तीन पुलिसकर्मियों की दूसरी जमानत याचिका भी खारिज कर दी। न्यायाधीश वी. भारतीदासन ने हैड कांस्टेबल एस. मुरुगन और एक्स थॉमस और कांस्टेबल मुत्तुराज, जिन्हें पी.जयराज और जे. बेनिक्स की मौत मामले में गिरफ्तार किया गया था, की जमानत याचिका को खारिज कर दी। याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि मामले के संबंध में निलंबित हुए नौ पुलिसकर्मियों के खिलाफ गत 25 सितंबर को अंतिम रिपोर्ट मदुरै मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट को सौंप दी गई थी।

 

साथ ही सीबीआई ने कहा सभी पुलिसकर्मी पिता पुत्र पर हमला करने के मामले में लिप्त थे। मुुरुगन, मुत्तुराज और थॉमस ने गत अगस्त माह में पहली जमानत याचिका दायर की थी। उस पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि मुरुगन ने पिता पुत्र के खिलाफ गलत आरोप लगाया था और मुत्तुराज ने गवाह के तौर पर शिकायत पर हस्ताक्षर की थी। इसके अलावा थॉमस दरवाजे के पास खड़ा होकर यह देख रहा था कि कोई पुलिस स्टेशन के अंदर ना आ पाए। जिसके बाद कोर्ट ने कहा था कि मामले की जांच के बीच जमानत प्रदान नहीं किया जा सकता है। जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने याचिका को वापस ले लिया था।

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