chennai news in hindi : सरवना भवन के मालिक पी. राजगोपाल की बीमारी के कारण जेल जाने से छूट की मांग खारिज
चेन्नईPublished: Jul 09, 2019 01:46:41 pm
सर्वोच्च न्यायालय supreme court ने सरवना भवन Saravana Bhavan के मालिक पी. राजगोपाल की स्वास्थ्य संबंधी याचिका को खारिज refuses करते हुए उसे जल्द ही आत्म समर्पण surrender करने का आदेश order दिया है।
chennai news in hindi : सरवना भवन के मालिक पी. राजगोपाल की बीमारी के कारण जेल जाने से छूट की मांग खारिज
चेन्नई. सर्वोच्च न्यायालय supreme court ने सरवना भवन Saravana Bhavan के मालिक पी. राजगोपाल की स्वास्थ्य संबंधी याचिका को खारिज refuses करते हुए उसे जल्द ही आत्म समर्पण surrender करने का आदेश order दिया है। न्यायमूर्ति एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजगोपाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इसके पहले उसने कभी बीमारी के बारे में कोई संकेत नहीं दिया। अंतिम समय में स्वास्थ्य का मुद्दा रखकर समय सीमा बढ़ाने की मांग की। इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।
सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति के अपहरण और हत्या के मामले में राजगोपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और अदालत ने उसे पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए 7 जुलाई तक का समय दिया था। राजकुमार को गुरुवार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, उन्होंने स्वास्थ्य के आधार पर आत्मसमर्पण के लिए दी गई समय सीमा बढ़ाने के लिए याचिका दायर की है।उल्लेखनीय है कि राजगोपाल को 2009 में मद्रास उच्च न्यायालय ने संतकुमार के अपहरण और हत्या का दोषी करार दिया था। राजगोपाल, जीवज्योति से तीसरा विवाह करना चाहता था पर उसने संतकुमार से शादी कर ली। जिसे बाद में 2001 में राजगोपाल के लोगो ने मार डाला। जीवज्योति की शिकायत पर 2004 में एक सत्र अदालत ने राजगोपाल को दोषी पाया और उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। राजगोपाल ने मद्रास उच्च न्यायालय में इस फैसले को चुनौती दी। जहां 2009 में इसे आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया गया। राजगोपाल ने इस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में भी अपील की, मार्च 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को बरकारार रखते हुए उसे पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए 7 जुलाई तक का समय दिया था। इस मामले में राजगोपाल सहित 11 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। जिसमें से 9 जनों ने पुलिस के समक्ष समर्पण कर दिया है। एक अन्य आरोपी जनरत्नन उसी अस्पताल में भर्ती है जहां राजगोपाल का इलाज चल रहा है।