हिंदू नेताओं का सफाया करने की साजिश में सात दोषी
यहां की एक सत्र अदालत (बम ब्लास्ट व एआईए मामलात) ने 1997 में हिंदू नेताओं का सफाया करने की साजिश के तहत विस्फोटक बनाने और छिपाने...

चेन्नई।यहां की एक सत्र अदालत (बम ब्लास्ट व एआईए मामलात) ने 1997 में हिंदू नेताओं का सफाया करने की साजिश के तहत विस्फोटक बनाने और छिपाने के जुर्म में सात अभियुक्तों को दोषी ठहराया और उन्हें पांच- पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
कोडंगयूर विस्फोटक बरामदगी मामले में फैसला सुनाते हुए विशेष अदालत के न्यायाधीश पी. सेंतूरपांडि ने नौ आरोपियों में से सात को दोषी ठहराया जिनमें मुख्य आरोपी मोहम्मद खान उर्फ सिराजुद्दीन एवं एक अन्य आरोपी साहुल हमीद उर्फ अफ्तर भी है। दो आरोपी बरी कर दिए गए हैं। यह मामला 11 मार्च 1997 का है। पढ़ें हिंदू ञ्च पेज ११
पुलिस महानिदेशक ने 1999 में इस मामले की जांच को एसआईडी चेन्नई (सीबी सीआईडी यूनिट) को ट्रांसफर कर दिया था। जांच में आरोपियों की साजिश का खुलासा हुआ। न्यायाधीश ने आदेश में कहा कि भारतीय दंड संहिता के तहत साजिश रचने, विस्फोटक पदार्थ कानून के तहत जान-माल को खतरे में डालने के इरादे से विस्फोटक बनाने और विस्फोट की कोशिश करने समेत सभी चार आरोप इन सातों के खिलाफ साबित हुए। न्यायाधीश ने उन्हें चारों अपराधों के लिए पांच पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और कहा कि सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।
यह है मामला
अभियोजन पक्ष के अनुसार मुख्य आरोपी मोहम्मद खान प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अल उलेमा से कथित रूप से जुड़ा था। वह सनसनीखेज कोयंबत्तूर बम धमाकों के मुख्य आरोपी बाशा का छोटा भाई है। यह मामला 11 मार्च, 1997 में चेन्नई के कोडंगयूर में विस्फोटकों की बरामदगी से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्त मुस्लिम नेता पलनी बाबा की हत्या का बदला लेने के लिए आरएसएस तथा हिन्दू मुन्ननी जैसे हिंदू संगठनों के मुख्य नेताओं का सफाया करने की साजिश रच रहे थे। जनवरी, 1997 में कथित हिंदू कार्यकर्ताओं ने पलनी बाबा की हत्या कर दी थी।
इन्हें सुनाई सजा
जज ने आरोपियों सिराजुद्दीन उर्फ मोहम्मद खान, साहुल हमीद, राजा हुसैन उर्फ बाबू, जाकिर हुसैन, अब्दुल अजीज, ख्वाजा निजामुद्दीन व सैयद इब्राहिम को ५-५ साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी नजरुद्दीन और मोहम्मद कामिल को बरी कर दिया।
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